इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, केंद्र को मोटर ड्राइविंग स्कूलों को विनियमित करने का दिया निर्देश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 की धारा 27 के तहत मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों के लाइसेंसिंग और विनियमन के लिए नियम बनाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार के पास है। यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के 2023 के आदेश को अमान्य करता है जिसमें निजी मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तय की गई थी।

न्यायालय का यह फैसला यूपी मोटर प्रशिक्षण स्कूल मालिक संघ और सात अन्य द्वारा दायर एक रिट याचिका के बाद आया है। न्यायाधीश अंजनी कुमार मिश्रा और जयंत बनर्जी की पीठ ने राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि केवल केंद्र सरकार को ही मोटर ड्राइविंग स्कूलों के लाइसेंसिंग और विनियमन से संबंधित नियम बनाने का अधिकार है।

Allahabad HC

25 अक्टूबर, 2024 को अपने आदेश में, न्यायालय ने देखा कि अधिनियम की धारा 28 राज्य सरकारों को नियम बनाने का अधिकार देती है लेकिन स्पष्ट रूप से उन क्षेत्रों में नियम बनाने से रोकती है जहाँ अधिकार केंद्र सरकार के पास है। पीठ ने नोट किया कि चुनौती दिए गए सरकारी आदेश के कई खंड केंद्र सरकार के नियम बनाने के दायरे में आते हैं।

न्यायालय ने राज्य के स्थायी वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सरकारी आदेश केवल मौजूदा केंद्रीय नियमों को पूरक करता है। पीठ ने कहा कि वर्तमान कानूनी ढाँचे के तहत ऐसी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

निर्णय पर प्रतिक्रियाएं

यूपी मोटर प्रशिक्षण स्कूल मालिक संघ के अध्यक्ष केएम बजपाई ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य द्वारा भविष्य में लिए जाने वाले फैसलों में मोटर ड्राइविंग स्कूल संचालकों के हितों पर विचार किया जाएगा।
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