Aircel-Maxis Case: चिदंबरम को 10 जुलाई तक गिरफ्तारी से राहत

नई दिल्ली: एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम को कोर्ट ने 10 जूलाई तक गिरफ्तारी से राहत दे दी है। इसके पहले सोमवार को एयरसेल मैक्सिस डील मामले में CBI के बाद ED ने भी पी चिदंबरम को नोटिस भेजा था। ईडी ने समन भेजते हुए उन्हें मंगलवार को पेश होने का आदेश दिया था। डील से जुड़ी पूछताछ के लिए ईडी ने पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम को मंगलवार को हाजिर होने के लिए समन भेजा था।

Aircel-Maxis case: Court gives P. Chidambaram protection from arrest by ED till 10 July.

ईडी ने इस मामले में विस्तृत उत्तर देने के लिए और वक्त देने की अपील की थी। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई तय किया है। उसी दिन एयरसेल-मैक्सिस मामले में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ भी सुनवाई होनी है।

दरअसल एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर एयरसेल-मैक्सिस को FDI के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को किनारे कर दिया। उनपर आरोप है कि एयरसेल-मैक्सिस डील में चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी थी। ED ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि एयरसेल ने 2006 में 3500 करोड़ रुपए के FDI को लाने के लिए इजाजत मांगी थी लेकिन वित्त मंत्रालय ने इन आंकड़ों को कम करके दिखाया।

इसके पहले आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को बड़ी राहत दी थी। कोर्ट ने पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 3 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी थी। इसके साथ ही सीबीआई को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा था। आपको बता दें कि इसी केस पी चिदंबरम का बेटा कार्ति चिदंबरम पहले गिरफ्तार हो चुके है।

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