एम्स मारपीट मामला: विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली HC से राहत, सजा पर लगाई रोक
नई दिल्ली। AIIMS के सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी करार दिये गए आप नेता व पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसके बाद उनको हाईकोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने AAP विधायक सोमनाथ भारती को जमानत दे दी और ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें एम्स सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट करने और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था।

मालूम हो कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने एम्स के सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट मामले में सोमनाथ भारती को दोषी पाया था और उन्हें 2 साल कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। राउज कोर्ट के फैसले के खिलाफ सोमनाथ भारती ने सेशन कोर्ट में अपील की थी। लेकिन सेशन कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। इस फैसले को विधायक सोमनाथ भारती ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
यह भी पढ़ें: पंजाब: किसानों के बहाने AAP का शक्तिप्रदर्शन, अरविंद केजरीवाल की बाघापुराना में मेगा रैली
क्या था एम्स मारपीट मामला
दरअसल यह मामला साल 2016 का है जब एम्स के एक सुरक्षा अधिकारी ने दिल्ली के एक थाने में सोमनाथ भारती के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया था। सोमनाथ भारती को दंगा कराने, अवैध रूप से लोगों को जुटाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों में दोषी मानते हुए कोर्ट ने उन्हें 2 साल जेल और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। हालांकि सोमनाथ भारती अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को गलत बताते रहे हैं।