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बाबरी मस्जिद केस में आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इस तारीख को होगा दर्ज

Advani and Murali Manohar Joshi's statement in Babri Masjid case will be recorded on this date through video conferencing

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लखनऊ। सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के बयान को दर्ज करने के लिए 24 जुलाई की तारीख तय की है। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उनका बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया जाएगा।

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बाबरी मस्जिद ढहाये जाने के मामले की सुनवायी कर रहे विशेष न्यायाधीश एस के यादव ने अपने आदेश में भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी के बयान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज करने के लिए 23 जुलाई की तारीख तय की। वहीं अदालत ने को शिवसेना के पूर्व सांसद सतीश प्रधान को वीडिया कान्‍फ्रेसिंग के जरिए बयान दर्ज करवाने के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की है।

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मालूम हो कि आडवाणी और जोशी के एडवोकेट ने सीबीआई की विशेष अदालत से इनके बयान वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से दर्ज करने के ​लिए अपील की थी। जिसके बाद सोमवार को कोर्ट ने ये इजाजत दी है। वहीं आज विशेष अदालत ने सोमवार को आरोपी सुधीर कक्कड का बयान दर्ज किया. वह व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए। सूत्रों के अनुसार कोरोना महामारी के चलते वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराने की मंशा व्‍यक्‍त की थी वहीं पिछली 13 जुलाई को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह सीबीआई के विशेष जज के समक्ष बयान दिया था। सीबीआई की विशेष अदालत अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा-313 के तहत 32 अभियुक्तों का बयान दर्ज कर रही है।

गौरतलब है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद दिसंबर 1992 में कार सेवकों द्वारा ढहा दी गई थी, क्‍योंकि कारसेवकों का दावा था कि उस जगह पर भगवान राम का मंदिर था। 2019 के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने दशकों पुराने अयोध्या में राम मंदिर विवाद पर अपना फैसला सुनाया था। वहीं इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत, उच्च्तम न्यायालय के आदेश पर इस मामले की सुनवाई रोजाना कर रही है और 31 अगस्त तक इसे पूरा करना है।

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English summary
Advani and Murali Manohar Joshi's statement in Babri Masjid case will be recorded on this date through video conferencing
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