खराब सड़क बनाने वाले ठेकेदारों पर भी लगेगा एक लाख रुपये जुर्माना: गडकरी
नई दिल्ली। देशभर में एक सितंबर से मोटर वाहन अधिनियम के लागू होने के बाद से यातायात नियम तोड़ने वालों को भारी जुर्माना भरना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच आम जनता खराब सड़कों को लेकर लगातार सरकार पर दोष लगाती रही है। ऐसे में सरकार का ध्यान भी लोगों की शिकायत पर गया।
जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब सड़क बनाने वाले ठेकेदारों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अब खराब सड़कों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक पोस्टर साझा किया है।
इसमें लिखा है, नए मोटर व्हीकल 2019 के तहत सिर्फ आम लोगों के लिए जुर्माने की राशि ही नहीं बढ़ाई गई बल्कि सड़क के ठेकेदारों द्वारा फॉल्टी सड़क डिजाइन, निम्न स्तर का निर्माण और रख-रखाव में लापरवाही करने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
इससे पहले गडकरी ने जुर्माने में भारी रकम लिए जाने को भी सही ठहराया था, उन्होंने कहा था कि सड़क पर चल रहे लोगों की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि यातायात नियमों का पालन अच्छे से हो।
सरकार ने परामर्श जारी किया
नए मोटर वाहन अधिनियम के आने के बाद से लोग काफी नाराज आए। लोगों ने कहा कि वो एप (mparivahan app) पर सभी दस्तावेज दिखा रहे हैं लेकिन फिर भी उनका चालान काटा जा रहा है। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्हें पुलिस परेशान कर रही है।
जिसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्य सरकारों और सभी राज्यों की पुलिस को परामर्श जारी किया है। जिसके तहत अगर कोई सभी दस्तावेज (आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इन्श्योरेंस, पीयूसी) मोबाइल फोन एप या फिर डिजिलॉकर में दिखाता है तो उसे वैध माना जाएगा और उसका चालान नहीं काटा जाएगा।