क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

1993 मुंबई ब्लास्ट का फैसला आया, 2 को फांसी, अबू सलेम और करीमुल्लाह को उम्रकैद

By Rahul Sankrityayan
Google Oneindia News

मुंबई। इस साल जून में 1993 के मुंबई विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए छह लोगों में से पांच को विशेष अदालत ने आज सजा सुना दी। दोषियों में से एक, मुस्तफा दौसा को दोषी पाया गया था लेकिन उसकी मौत हो गई। जिन लोगों को सजा सुनाई गई उनमें गैंगस्टर अबू सलेम है जिसे पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था। गौरतलब है कि विस्फोटों में 257 लोग मारे गए और 713 गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

Recommended Video

Abu Salem को उम्रकैद और 2 lakh का जुर्माना । वनइंडिया हिंदी
1993 मुंबई ब्लास्ट LIVE: 5 दोषियों में से 2 को फांसी की सजा, अबु सलेम को उम्रकैद

यहां पढ़ें लाइव अपडेट-

  • मुंबई से दिल्ली जेल में ट्रांसफर के लिए अबू सलेम ने मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट में दायर की याचिका
  • अबू सलेम ने अदालत में कहा उसे दिल्ली की जेल में भेजा जाए। फिलहाल मुंबई की तलोजा जेल में बंद है सलेम।
  • कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सूरजेवाला ने कहा - भारत दृढ़ता से आतंकवाद से लड़ेगा और सजा देगा। लंबे समय से पीछा करने के बाद, यूपीए ने पुर्तगाल से 2005 में अबू सलेम का प्रत्यर्पण हुआ था।
  • कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सूरजेवाला ने कहा- अबू सलेम को आजीवन कारावास के साथ मुंबई बम विस्फोटों में जबरदस्त फैसला आया। 104 अभियुक्त अब तक दोषी हैं। आगे दाऊद इब्राहिम और मेमन आने चाहिए।
  • वकील ने कहा कि - अबू सलेम को दो आधार पर उम्रकैद की सजा दी गई है लेकिन प्रत्यर्पण की संधि के अनुसार 25 साल की सजा होगी।
  • वकील ने कहा- सबको सुनाई गई सजा एक साथ चलेंगी।
  • CBI के वकील ने कहा कि - 2 आरोपियों को फांसी सजा, बाकी के 2 आरोपियों को उम्रकैद और 1 को 10 वर्ष की सजा दी है।
  • ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को फांसी की सजा सुनाई गई।
  • निकम ने कहा- करीमुल्लाह और सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई।
  • विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने कहा कि - 2 अभियुक्तों को कोर्ट ने दोषी करार कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
  • ताहिर मर्चेंट को फांसी की सजा सुनाई गई।
  • दो मामलों में अबू सलेम को उम्र कैद, 2 मामले में 25 साल की कैद।
  • रियाज सिद्दकी को 10 साल की सजा सुनाई गई। रियाज सिद्दकी काफी समय से जेल में है। रियाज पर कोई जुर्माना नहीं।
  • अबू सलेम धमाकों के लिए जिम्मेदार माना गया। पुर्तगाल प्रत्यर्पण संधि के तहत नहीं दिया जा सकी फांसी की सजा।
  • अबू सलेम पर करीमुल्लाह के बाद सुनाया गया फैसला। अबू सलेम धारा 302, 120 बी, का दोषी पाया गया।
  • अबू सलेम को भी उम्र कैद की सजा। 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
  • करीमुल्लाह ब्लास्ट की साजिश में हिस्सा लेना, हथियारों का सप्लाई करना और हत्या दोषी पाया गया।
  • करीमुल्ला को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
  • अभी अदालत में हो रहा है जज का इंतजार।
  • कोर्ट रूपम में पहुंचे सभी दोषी और वकील। थोड़ी देर में सजा का ऐलान
  • आज 11.30 बजे विशेष टाडा अदालत सुनाएगी सजा।
  • अदालत पहुंचे अबू सलेम समेत अन्य 5 आरोपी।

बता दें कि मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में टाडा की स्पेशल कोर्ट ने अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, फिरोज अब्दुल राशिद खान, ताहिर मर्चेंट, करीमुल्ला शेख और रियाज सिद्दीकी को दोषी करार दिया था, जबकि अब्दुल कय्यूम को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। दोषी करार दिए गए मुस्तफा दौसा की मौत हो गई।

गौरतलब है कि इस मामले में साल 2006 में सबसे बड़ा फैसला आया था जब 123 दोषियों में से 100 को सजा सुनाई थी और 23 लोग बरी हो गए थे। इसी दौरान याकूब मेमन को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसे साल 2015 के जुलाई महीने में फांसी दे दी गई थी।

Comments
English summary
Abu Salem, 4 Others To Be Sentenced In 1993 Blasts Case Today-live and latest update
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X