आप विधायक सोमदत्त को कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली: दिल्ली के सदर इलाके से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है। साल 2015 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट के मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई। कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की सजा सुनाने के साथ-साथ उन पर 2 लाख का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माने की रकम विधायक को एक महीने के अंदर जमा करनी होगी।

AAP MLA Somdutt sentenced six month jail by delhi court

सोमवार को दिल्ली की कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था और सजा के लिए 4 जुलाई की तारीख तय की थी। आप विधायक सोमदत्त को आईपीसी की धारा 325( जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने) के आरोप में दोषी माना गया। विधायक की सभी दलीलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

क्या है मामला
गौरतलब है दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान सोमदत्त और 50 व्यक्तियों ने गुलाब बाग जाकर संजीव राणा के घर की लगातार घंटी बजाई थी। इसके बाद जब संजीव राणा ने इस बात का विरोध किया तो विधायक के समर्थकों ने उनसे मारपीट की। पिटाई के कारण संजीव राणा की टांग में फ्रैक्चर आ गया था। सोमदत्त ने सुनवाई के दौरान संजीव राणा की एमएलसी रिपोर्ट और एक्स-रे रिपोर्ट पर सवाल उठाया था और एफआईआर दर्ज होने में घंटों की देरी और पिटाई में इस्तेमाल बेसबॉल बैट बरामद न होने को बरी किए जाने की अपील की थी। कोर्ट ने विधायक की दलीलो को ठुकरा दिया।

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