फर्जी है दिल्ली के कानून मंत्री की डिग्री, कोर्ट ने दिखाये कड़े तेवर
नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को महज एक महीने ही हुए हैं लेकिन एक के बाद एक पार्टी आप सरकार विवादों में घिरती नजर आ रही है। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर एलएलबी की डिग्री फर्जी होने की पुष्टि हो गयी है। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले से संबंधित याचिका को वापस लेने से इनकार कर दिया है।

याचिका में तोमर के खिलाफ फर्जी स्नातक की डिग्री के आधार पर वकील के रुप में पंजीकरण का आरोप है। न्यायाधीश राजीव शकधर ने इस मामले में जितेंद्र, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद स्थित अवध विश्वविद्यालय और बिहार के मुंगेर स्थित विश्वनाथ सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी कॉलेज को नोटिस जारी कर 27 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है।
- कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि इस याचिका को वापस नहीं लिया जा सकता है।
- कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील संतोष शर्मा की याचिका को वापस लेने से इनकार कर दिया है।
- संतोष शर्मा ने कानून मंत्री के खिलाफ दायर अपनी याचिका को वापस लेने की याचिका कोर्ट में दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने वापस लेने से इनकार कर दिया है।
- कोर्ट ने यह भी कहा कि कहीं यह याचिका वापस लेने की अपील किसी के दबाव में तो नहीं की गयी है।
- अवध विश्वविद्यालय से कोर्ट ने अप्रैल माह तक तोमर की डिग्री के बारे में जवाब देने को कहा है।
- बार काउंसिल का कहना है कि अवध विश्विद्यालय के पास तोमर की स्नातक डिग्री से सबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं है।
- तोमर को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 20 मार्च तक का समय दिया गया है।












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