23 हजार के बाद अब ऑटो ड्राइवर का कटा 32500 का चालान, एक साथ तोड़े ये सारे नियम
गुरुग्राम। मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन और फिर उसके अमल के बाद से नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं है। एक सितंबर के बाद से कई राज्यों में लागू हुए इस एक्ट के बाद नियम तोड़ने वाले लोगों को भारी जुर्माना भरना पड़ रहा है। ऐसा ही एक एक ताजा मामला गुरुग्राम से आया है। जहां एक आटो चालक को 32,500 रुपए का जुर्माना भरने के लिए कहा गया। कई ड्राइवरों और उल्लंघनकर्ताओं को भारी जुर्माना लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

दरअसल बुधवार को गुरुग्राम के ब्रिस्टल चौक पर जुर्माना लगाया गया है। ऑटो चालक के पास रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाणपत्र और बीमा के कागजात नहीं थे। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने 32,500 रुपए का जुर्माना लगा दिया। बता दें कि एक दिन पहले ही दिल्ली के रहने वाले दिनेश मदान को हाल ही में गुरुग्राम पुलिस ने कई नियमों का उल्लंघन करने पर 23 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। जिसके बाद खबर ये आई थी कि दिनेश ने जुर्माना देने से यह कहते हुए मना कर दिया है कि उनकी पुरानी स्कूटी की कीमत ही उतनी नहीं है। इससे अच्छा है कि गाड़ी को ही रख लो।
5 से 10 गुना तक हुई बढ़ोतरी
मोटर व्हीकल ऐक्ट में किए गए संशोधनों के बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होनेवाले जुर्माने की राशि में अब 5 से 10 गुना तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसी वजह से पहले जो लोग महज 100 रुपये का चालान कटाकर चलते बनते थे, अब जब उन्हें 1000 रुपये का चालान कटवाना पड़ रहा है, तो उनके पसीने छूट रहे हैं। दिल्ली सरकार के निर्देशानुसार ट्रैफिक पुलिस ने रविवार से नए नियमों के हिसाब से चालान काटना तो शुरू कर दिया है।
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