6 साल पहले सड़क हादसे में हुई थी मौत, अब मिलेगा एक करोड़ का मुआवजा
महाराष्ट्रः मुंबई में सड़क हादसे के शिकार एंबुलेंस चालक के परिजन को एक्सिडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल ने तकरीबन एक करोड़ रुपये के मुआवजे का निर्देश दिया है। ट्राइब्यूनल ने यह भी कहा है कि इंश्योरेंस कंपनी बाइक के मालिक से यह मुआवजे की राशि वसूलने के लिए आजाद है। ट्राइब्यूनल ने इंश्योरेंस कंपनी को ब्याज सहित मुआवजा राशि मृतक ड्राइवर के परिजन को देने को कहा है।
बता दें कि साल 2013 में बीएमसी ऐंबुलेंस चालक रामचंद्र जोरे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उन्हें नागपाड़ा में सड़क पार करने के दौरान 18 साल के एक युवक ने बाइक से टक्कर मार दी थी। जानकारी के अनुसार मौत के वक्त जोरे की तनख्वाह 68 हजार रुपये प्रतिमाह था। ट्राइब्यूनल ने कहा कि बाइक के मालिक खूबलाल प्रजापति इस बात को जानते थे कि 18 वर्षीय मोहम्मद अशरफ कुरैशी के पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं है और इसके बाद भी उन्होंने उसे बाइक दे दी।
ट्राइब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि यह तथ्य इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के परिजनो को मुआवजा राशि की देयता से मुक्त करता है। लेकिन पे ऐंड रिकवर के नियम के अनुसार ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जोरे की पत्नी और बच्चे को मुआवजा राशि देनी चाहिए। ट्राइब्यूनल ने यह भी कहा कि कंपनी मुआवजा राशि बाइक के मालिस के वसूल सकती है।
बता दें कि मृतक चालक जोरे की पत्नी प्रणाली ने पति की मौत के बाद मुआवजे के लिए इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया था। प्रणाली के पक्ष में फैसला देते हुए ट्राइब्यूनल ने 75.60 लाख रुपये का मुआवजा तय किया। इसके अलावा जोरे की मौत से शिकायत दर्ज कराने की तारीख तक 7.5 प्रतिशत ब्याज भी जोड़ने का निर्देश दिया है।
ट्राइब्यूनल के निर्देश के अनुसार, जोरे की पत्नी प्रणाली को ब्याज सहित 37.60 लाख रुपये और बच्चों को ब्याज सहित 18.75 लाख रुपये दिए जाएंगे। बच्चों की राशि उनके बालिग होने तक एक फिक्स्ड डिपॉजिट खाते में जमा कराई जाएगी।