कसौली: अवैध होटलों को गिराने आई टीम पर गोलीबारी, महिला अधिकारी की मौत
शिमला। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के कसौली में आज सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना कराने के लिए पहुंची प्रशासन के अधिकारियों की टीम पर गोली चलाए जाने से एक महिला अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि लोक निर्माण विभाग के एक मजदूर को गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद से इलाके में तनाव है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। वहीं घटना के बाद से गोली चलाने वाला आरोपी फरार है। जबकि पुलिस ने भगौड़े आरोपी का पता लगाने के लिए 1 लाख रुपये का इनाम रखा है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 13 अवैध होटलों को हटाने का आदेश
मिली जानकारी के मुताबिक आज सोलन के कसौली में उस समय तनाव फैल गया, जब यहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद 13 होटलों के अवैध निर्माण को हटाए जाने को लेकर जिला प्रशासन की टीम पर गोली चला दी। गोली चलने से शैलवाला असिस्टेंट टाउन प्लानर की मौत हो गई। जबकि लोक निर्माण विभाग का एक मजदूर गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। मजदूर को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

गेस्ट हाउस के मालिक ने चलाई गोली
बताया जा रहा है कि यह गोली गेस्ट हाउस के मालिक ने ही चलाई थी। गोली चलाने के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस गोली चलाने वाले आरोपी गेस्ट हाउस मालिक की तलाश में जुटी हुई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कसौली-धर्मपुर के 13 होटलों के अवैध निर्माण पर मंगलवार को प्रशासन की टीम इन होटलों को गिराने के लिए पहुंची थी। इसके लिए उपायुक्त सोलन ने चार टीमें गठित की थी। एस.डी.एम. सोलन के नेतृत्व में चारों टीमें मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू कर दी। घटना के बाद से गोली चलाने वाला आरोपी फरार है। जबकि पुलिस ने भगौड़े आरोपी का पता लगाने के लिए 1 लाख रुपये का इनाम रखा है।

टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा
इस दौरान प्रशासन की टीम को होटल मालिकों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। इसे देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हालांकि कई होटल मालिकों ने अपने आप ही अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया था। मालिकों का कहना था कि उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। बता दें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 17 अप्रैल को अपने आदेश में कसौली के होटलों को 15 दिन में अवैध निर्माण को गिराने के आदेश दिए थे। कोर्ट द्वारा द्वारा दी गई समय सीमा बुधवार यानि 2 मई को खत्म हो रही है।












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