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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का शंभू बॉर्डर को लेकर बड़ा फैसला, 7 दिन में बैरिकेड्स हटाने के दिए आदेश

हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने बुधवार को शंभू बॉर्डर को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश देते हुए कहा कि सरकार अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स एक सप्ताह के भीतर हटा दें। हरियाणा सरकार ने यह बैरिकेड तब लगाए थे। जब फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी कानून सहित अन्य मांगों को लेकर दिल्ली की ओर कूच करने का एलान किया था।

हाईकोर्ट ने यह निर्देश पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा को सील करने को चुनौती देने वाली एक याचिका के जवाब में दिए हैं। याचिका में तर्क दिया गया था कि बैरिगेड्स की वजह से यात्रियों को अनावश्यक सुविधा हो रही है। हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल ने पत्रकारों को बताया कि अदालत ने हरियाणा सरकार को 7 दिन के भीतर बैरिकेडिंग हटाने के निर्देश दिए हैं।

punjab haryana high court

अदालत ने अपने आदेशों में यह भी कहा है कि अगर कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। बैरिकेड हटाए जाने से लोगों की सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता न हो।

आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर बैरिगेडिंग की वजह से पंजाब और हरियाणा के बीच यात्रियों को असुविधा हो रही थी। यह बैरिकेडिंग किसान आंदोलन के चलते की गई थी। इसकी वजह से पंजाब और हरियाणा के बीच का राजमार्ग प्रभावित हो रहा था।

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