उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई का कानून बनाएगी हरियाणा सरकार, दंगों-आंदोलनों के मद्देनजर मसौदा तैयार होगा
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई का कानून बनाएगी। इसके लिए राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। विज के अनुसार, विभिन्न आंदोलनों-दंगा या उपद्रव के दौरान होने वाले सरकारी व गैर-सरकारी नुकसान की भरपाई उन्हीं लोगों से होगी, जिन्होंने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। इस तरह के कानून पर हालांकि, अभी लिखित में कोई आदेश नहीं दिए गए हैं। मगर, विज के स्पष्ठ संकेत हैं। उनका कहना है कि, हरियाणा में आंदोलन-दंगे, हड़ताल या किसी उपद्रव में सरकारी या गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए कानून की आवश्यकता है। ऐसा कानून बनाने की क्या-क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इस बारे में अध्ययन करने के लिए विभाग के अधिकारियों को कहा जाएगा।''

गृहमंत्री के इस बयान के बाद से ही हरियाणा में उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई के कानून बनने की चर्चा जोरों पर हैं। इसे मौजूदा स्थिति से जोड़कर देखा जा रहा है। इसीलिए, सरकार इस संबंध में कानून बनाने पर विचार कर रही है। वैसे भी इस कानून के मसौदे पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होनी थी। हालांकि, जानकार कहते हैं कि हरियाणा में पिछले साढ़े 6 साल के दौरान हो चुके आंदोलनों के मद्देनजर यदि यह कानून लागू हुआ तो असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसे में अभी इसकी चर्चा को छोड़ दिया गया। यही वजह थी कि, बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्य़क्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ऐसा कोई विधेयक पेश नहीं हो पाया।

विज इस कानून के पक्षधर हैं, यह बात उन्होंने ख्ुद कही। गृहमंत्री बोले कि, ऐसा कानून होना चाहिए। मैं इस कानून के हक में हूं और अपने विभाग के अधिकारियों से इस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए बातचीत करूंगा।' गौरतलब है कि, सूबे में अब तक ऐसे काफी आंदोलन हो चुके हैं जब बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। मसलन राम रहीम का का मामला हो या जाट आरक्षण आंदोलन के समय की हिंसा। जिसमें जाट आंदोलन के समय करीब 20 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। हालांकि, बाद में सरकार ने इसे 750 करोड़ रुपये के नुकसान तक सीमित माना।
राम रहीम की गिरफ्तारी और सजा के बाद जो हिंसा हुई, उसमें भी अरबों रुपये की संपत्ति का नुकसान पहुंचा। काफी लोग भी मारे गए। ऐसे ही उपद्रवों से निपटने के लिए सरकार नया कानून लाने पर विचार कर रही है। बता दिया जाए कि, हड़ताल-बंद, दंगों और लोक उपद्रव के कारण सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहां 'उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020' को लागू कर रखा है।












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