Haryana Crime News: बौने कॉमेडियन Darshan को 20 साल की कैद, नाबालिग से रेप का आरोप
Haryana Crime News: हरियाणा के मशहूर बौने कॉमेडियन दर्शन (Darshan) को नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) सुनील जिंदल की कोर्ट ने यह फैसला सोमवार (17 मार्च 2025) को सुनाया।
हरियाणा के रहने वाले ढाई फुट हाईट के दर्शन को 11 मार्च को दोषी पाया गया था और तब से वह पुलिस हिरासत में है। कोर्ट ने दर्शन पर पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। किन धाराओं में सुनाई गई सजा? जानें...

- धारा 363 के तहत तीन साल की कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना
- धारा 343 के तहत एक साल की कैद और 1,000 रुपये का जुर्माना
- धारा 506 के तहत दो साल की कैद और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
क्या है पूरा मामला?
मामला सितंबर 2020 का है। अग्रोहा इलाके के एक गांव की नाबालिग लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि यूट्यूब पर कॉमेडियन दर्शन ने लड़की को अपने एक वीडियो में कास्ट करने के बहाने बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।
डराया, धमकाया, चंडीगढ़ में किया दुष्कर्म
पीड़िता की वकील रेखा मित्तल के अनुसार, दर्शन ने 21 सितंबर, 2020 को नाबालिग से संपर्क किया और उसे वीडियो शूट के लिए आने के लिए कहा। वीडियो शूट के बाद, दर्शन ने नाबालिग को चंडीगढ़ जाने के लिए कहा। जब उसने मना कर दिया, तो उसने उसे धमकाया, जिससे लड़की डर गई। दर्शन उसे अपने भाई के साथ बाइक पर चंडीगढ़ ले गया, जहां उसने एक होटल के कमरे में उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया।
इसके अलावा उसने लड़की को वयस्क दिखाने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी की और एक संगठन की मदद से उसे शादी के लिए मजबूर किया। हाईकोर्ट में सुरक्षा के लिए याचिका भी दायर की गई।
पीड़िता ने मां को सुनाई आपबीती, मुकदमा दर्ज, दर्शन गिरफ्तार
लड़की बाद में घर लौटी और अपनी मां को सारी आपबीती सुनाई, जिसके बाद दर्शन को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, उसे पहले जमानत मिल गई थी, लेकिन दोषी करार दिए जाने के बाद उसे हिरासत में भेज दिया गया।












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