हरियाणा: कोरोना-काल में जिन दोषियों को रिहा किया गया था, उन्हें दोबारा जेल लाया जाएगा, आदेश जारी
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार की ओर से जेल अधिकारियों को कैदियों से संबंधित जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार, कोरोना महामारी के दौर में जिन दोषियों को हाई पावर कमेटी के आदेशों के तहत रिहा किया गया था, उन्हें वापस जेल लाया जाएगा। यह जानकारी हरियाणा के जनसंपर्क एवं सूचना विभाग की ओर से दी गई।

दोबारा जेल लाए जाएंगे दोषी
विभाग के आॅफिशियल ट्विटर हैंडिल से बताया गया कि, कोरोना के चलते जिन दोषियों को हाई पावर कमेटी के आदेशों के तहत रिहा किया गया था, अब उनका दोबारा जेल में प्रवेश करवाया जाएगा। इसके लिए जेल अधिकारियों जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

पुलिस कॉन्स्टेबल के 7298 के पदों पर होंगी भर्ती
हरियाणा पुलिस विभाग द्वारा बताया गया है कि, कॉन्स्टेबल के 7298 के पदों पर हरियाणा पुलिस में आवेदन का मौका 23 फरवरी तक है। ऐसे में आवेदन किए जा सकते हैं। इसे लेकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 जनवरी 2021 से शुरू हो चुके हैं और आवेदन की अंतिम तारीख 25 फरवरी 2021 है।अभ्यर्थियों को 1 मार्च तक आवेदन शुल्क जमा करना होगा। हालांकि, एडमिट कार्ड व परीक्षा की तारीख का ऐलान होना अभी बाकी है।












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