सरकारी नौकरी, योजनाओं का फायदा लेने के लिए अब जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र को सत्यापित कराना अनिवार्य

चंडीगढ़। सरकारी नौकरियों या योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अब जन्म व मृत्यु प्रमाण-पत्र को सत्यापित कराना जरूरी होगा। हां जी, बिना जन्म व मृत्यु प्रमाण-पत्र के सत्यापन के आपको बहुत मुश्किल होगी। इस बारे में हरियाणा सरकार ने तैयारी ऐसी ही की है कि, जन्म व मृत्यु प्रमाण-पत्र को सत्यापित कराए बिना अब सरकारी नौकरी, योजनाओं का फायदा नहीं उठाया जा सकेगा।

फर्जी निकलने पर होगी कार्रवाई

फर्जी निकलने पर होगी कार्रवाई

अधिकारियों का कहना है कि, स्वास्थ्य और नगर निकाय विभाग की जन्म-मृत्यु शाखा की रिपोर्ट के बाद ही किसी योजना का लाभ उठाया जा सकेगा। प्रमाण-पत्र के फर्जी निकलने पर आवेदक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह सब तब हो रहा है, जब गड़बड़ी की शिकायतें लगातार आ रही थीं। जानकारी के मुताबिक, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) पोर्टल पर बड़ी संख्या में गैरकानूनी तरीके से जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र रजिस्टर्ड हुए। जिससे सरकार को एक तरह से चूना लग रहा था।

जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र की गहनता से जांच होगी

जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र की गहनता से जांच होगी

लिहाजा, गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए चीफ रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) और डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेस ने जरूरी कदम उठाया कि, अब जन्म व मृत्यु प्रमाण-पत्र के सत्यापन के बाद ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि, इसके लिए सभी जिलों के रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु कम सिविल सर्जन को पत्र भेजकर निर्देश दिए गए हैं। अब किसी भी आवेदक को सरकारी विभागों में नौकरी, योजना आदि में लाभ देने से पहले जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र की गहनता से जांच होगी। आखिरकार, स्वास्थ्य और नगर निकाय विभाग की जन्म-मृत्यु शाखा की रिपोर्ट के बाद ही किसी योजना का लाभ उठाया जा सकेगा।

प्रमाण-पत्र को सत्यापित कराना अनिवार्य होगा

प्रमाण-पत्र को सत्यापित कराना अनिवार्य होगा

हिसार के डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. तरुण का कहना है कि, ऐसा होने जा रहा है। सभी विभागों को सर्कुलर जारी किया जा रहा है। चीफ रजिस्ट्रार के निर्देश पर सभी सरकारी विभागों के लिए सर्कुलर जारी कर रहे हैं। इससे गड़बड़ी रुकेगी।

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