फरीदाबाद: निकिता तोमर हत्याकांड में तौसीफ और उसका दोस्त दोषी करार, जानें कब सुनाई जाएगी सजा
फरीदाबाद। हरियाणा में फरीदाबाद के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड पर आज कोर्ट का फैसला आ गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा इस मामले में अभियुक्त तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को दोषी ठहराया गया है। वहीं, इस मामले का तीसरा आरोपी अजरुद्दीन, जिस पर हथियार मुहैया कराने के आरोप थे, उसे बरी कर दिया गया है। अब उक्त दोषियों को कोर्ट 26 मार्च (शुक्रवार) को सजा सुना सकती है।
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बता दिया जाए कि, निकिता तोमर बी.कॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता परिवार के साथ रह रही थी और मूलत: यूपी के हापुड़ की निवासी थी। वह यहां अग्रवाल कॉलेज में जाती थी। एक युवक उसके पीछे पड़ा हुआ था, जो कि एक तरफा प्यार करता था। वह 12वीं कक्षा तक निकिता के साथ पढ़ा था। 2018 में उसने निकिता को अगवा भी किया था। हालांकि, तब मामला पुलिस के पास पहुंच गया था। कुछ समय तक वो युवक दूर रहा। हालांकि, फिर उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। वह खुद फरीदाबाद आ पहुंचा। 2020 में 26 अक्टूबर की शाम करीब पौने 4 बजे बल्लभगढ़ में जब निकिता परीक्षा देकर कॉलेज के बाहर निकली तो उसकी हत्या कर दी। इस घटना का लाइव फुटेज वायरल हो गया।

वीडियो में दिख रहा था कि, वह युवक तौसीफ था और उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर कार में निकिता को अगवा करने की कोशिश की। जब निकिता ने विरोध किया तो उसे गोली मार दी। निकिता की सहेली भी साथ थी। डर के मारे उसकी भी घिग्घी बंध गई। बाद में अस्पताल में निकिता को मृत घोषित कर दिया गया। शहर के अंदर दिनदहाड़े अंजाम दी गई इस वारदात को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जल्द कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया। उसके पश्चात् इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई।












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