विधायक जजपाल सिंह जज्जी की फिर बढ़ी मुश्किल, लोकायुक्त का मामला ग्वालियर की MP-MLA कोर्ट में हुआ ट्रांसफर
MLA Jajpal Singh Jajji News: अशोकनगर से भाजपा विधायक जजपाल सिंह उर्फ जज्जी को जाति प्रमाण पत्र के मामले में हाल ही में ग्वालियर हाई कोर्ट की डबल बेंच से राहत मिली थी, लेकिन इस राहत के मिलने के बाद विधायक जज्जी अब दूसरी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक जजपाल सिंह जज्जी के खिलाफ लोकायुक्त में जो मामला चल रहा था उसे अब ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है।
जज्जी पर हाईमास्ट लाइट की खरीदी में घोटाले का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जज्जी का यह मामला अब एमपी एमएलए कोर्ट में चलेगा। मामले की सुनवाई 25 सितंबर को होगी। इसमें विधायक जजपाल सिंह जज्जी को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

इसलिए ट्रांसफर हुआ यह मामला
यह मामला अब तक अशोकनगर की भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में चल रहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि संसद व विधायक पर लगे आरोपों को फास्ट ट्रैक के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। लिहाजा विधायक जसपाल सिंह जज्जी के इस मामले को ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है।
25 लाख की खरीदी में भुगतान किया था 58 लाख का
विधायक जज्जी पर आरोप है कि उन्होंने साल 1999 से 2004 के दौरान अशोकनगर जिले के नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए हाईमास्ट लाइट खरीदी में बड़ा घोटाला किया था। हाई मास्ट लाइट की खरीदी के लिए नगर पालिका ने 25 लख रुपए का टेंडर निकाला था, लेकिन ठेकेदार को 58 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया था। इसकी शिकायत मिलने पर लोकायुक्त पुलिस ने साल 2017 में जांच के बाद जज्जी सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।












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