हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीम दिखाने पर ग्वालियर में 7 यूट्यूब चैनल संचालकों पर हुई एफआईआर दर्ज
ग्वालियर में हाईकोर्ट की लाईव स्ट्रीम दिखाने पर 7 यूट्यूब चैनल संचालकों पर यूनीवर्सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है
ग्वालियर, 7 अगस्त। ग्वालियर में कोर्ट सुनवाई की लाइव स्ट्रीम को एडिट करके अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाए जाने के मामले में सात यूट्यूब चैनल संचालकों पर ग्वालियर की यूनिवर्सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। हाईकोर्ट के वकील द्वारा यह एफआईआर करवाई गई है।

हाईकोर्ट के वकील अवधेश सिंह तोमर बने फरियादी
हाईकोर्ट के वकील अवधेश सिंह तोमर इस शिकायत में फरियादी बने हैं। अवधेश सिंह तोमर ने यूनिवर्सिटी थाने पहुंचकर ऐसे यूट्यूब संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है जो अपने यूट्यूब चैनल पर हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीम को एडिट करके अपलोड कर रहे थे और अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ा रहे थे।
सात यूट्यूब चैनल के दिए लिखित में नाम
शिकायतकर्ता वकील अवधेश सिंह ने सात यूट्यूब चैनलों के नाम लिखित में देकर इस बात की शिकायत की है कि हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीम को तोड़ मरोड़ कर इन यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने का काम किया जा रहा है जो कि गैर कानूनी है। शिकायतकर्ता ने सभी सात यूट्यूब चैनल के नाम भी लिखे हैं। शिकायतकर्ता ने इस बात का हवाला दिया है कि हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीम को सिर्फ देखा और सुना जा सकता है, लाइव स्ट्रीम सिर्फ कोर्ट की पारदर्शिता के लिए शुरू की गई है।
इन यूट्यूब चैनल संचालकों पर हुई एफआईआर दर्ज
एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर की शिकायत पर से indian law, be a judge, law chakar, legal awareness, court room, vipin agaya समेत सात यूट्यूब पर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
इन धाराओं के तहत की गई एफआईआर दर्ज
अवधेश सिंह तोमर की शिकायत पर से यूट्यूबर्स पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। धारा 188, 465, 469 और आईटी एक्ट की धारा 65 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। थाना यूनिवर्सिटी में एफआईआर दर्ज की गई है।












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