Gwalior News: ग्वालियर में बिना अनुमति जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन पर लगाया प्रतिबंध, 2 माह तक धारा-144 लागू
Gwalior News:
Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में आगामी समय में आने वाले राष्ट्रीय पर्व, महापुरुषों की जयंती और त्योहारों को देखते हुए शांति सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड़ पर है। जिला कलेक्टर धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
यह आदेश अगले दो माह तक प्रभावी रहेगा। जिले में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आयोजनों के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर बिना पूर्व अनुमति के सभा, आमसभा, रैली, जुलूस, मौन जुलूस, धरना, प्रदर्शन आदि पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है।

ग्वालियर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने 4 अगस्त की शाम ग्वालियर जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश अनुसार अब जिले भर में बिना अनुमति के धरना, रैली प्रदर्शन जुलूस, सभा, पर प्रतिबंध रहेगा। जिले भर में हथियारों के प्रदर्शन हथियारों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सोशल मीडिया में भड़काऊ बयानों और पोस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही कटआउट, बैनर और होर्डिंग पर आपत्तिजनक समाग्री लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने स्वतंत्रता दिवस, राखी, जन्माष्टमी ईद समेत अन्य त्योहारों में भीड़भाड़ का हवाला देकर धारा 144 का आदेश जारी किया है। लेकिन एक वजह ये भी है कि ग्वालियर जिले में पिछले 1 हफ्ते में मिहरभोज प्रतिमा के कारण 2 पक्षों के बीच फिर से विवाद के हालात बनने लगे थे।वहीं हरियाणा में हुई हिंसा की आग राजस्थान में पहुंच गई थी। अब ग्वालियर में भी माहौल बिगड़ने की संभावना बन रही थी।
कलेक्टर के आदेश के अनुसार ग्वालियर जिले में शासकीय कार्यक्रम और परिवारिक शादी कार्यक्रम आदि के जुलूस जलसों के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन कलेक्टर द्वारा दी गई गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।












Click it and Unblock the Notifications