Gwalior News: आधी रात DJ पर मस्त होकर नाच रहे थे बाराती तभी आ धमकी पुलिस और फिर दो दूल्हे पर हो गया मुकदमा
Gwalior News: ग्वालियर शहर में धूमधाम से निकलती बारात और उसमें डीजे पर जमकर नाच रहे बारातियों को पता नहीं था कि उनकी मस्ती का सारा नशा उतरने वाला है।
कोलाहल अधिनियम को तोड़ती बारात जैसे ही कुछ आगे बढ़ी वहां पुलिस आ धमकी। देर रात डीजे और बैंड बाजा के साथ बारात निकालने वाले दो दूल्हे राजा को महंगा पड़ गया। ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षकों की शिकायत पर बारात निकलने वाले दूल्हे राजा पर ध्वनि कोलाहल अधिनियम के तहत मामला दर्ज हो गया।

दरअसल ग्वालियर के थाटीपुर थाना इलाके में रात 11:30 के बाद दो बारतें निकाली जा रही थी। जिन में तेज आवाज में डीजे साउंड और बैंड बाजे बज रहे थे। इस दौरान यहां तैनात ड्यूटी आरक्षक द्वारा मामले की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी गई और पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर बारात निकलने वाले दोनों दूल्हे पर एफआईआर दर्ज की गई है।
कोलाहल अधिनियम तहत मामला दर्ज
दरअसल मध्य प्रदेश में लागू कोलाहल अधिनियम 1985 के 7/15 के तहत रात 10:00 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजाने पर प्रतिबंध है। लेकिन ग्वालियर के थाना थाटीपुर क्षेत्र के मुरार के रहने वाले लखन सिंह के पुत्र बनवारी के विवाह के उपलक्ष में यह बारात निकाली जा रही थी। जिस पर ड्यूटी आरक्षक राजवीर कौशल की शिकायत पर थातेपुर थाने में दूल्हा बनवारी सिंह राजपूत पर एफआईआर दर्ज हुई है।
वहीं दूसरे मामले में इसी थाना इलाके गांधी रोड पर ग्वालियर के बिरला नगर के रहने वाले बद्री प्रसाद पचौरी के पुत्र आकाश पचौरी के विवाह के लिए बारात निकाली जा रही थी। अजय शर्मा की शिकायत पर आकाश पचौरी के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
संवाद सूत्र: पंकज श्रीमाली, ग्वालियर/मध्य प्रदेश












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