हाईकोर्ट ने सरकार से कहा- जो लोग मास्क नहीं पहनें उनसे हजार रुपए जुर्माना वसूलो
गांधीनगर। मास्क नहीं पहनने वालों से गुजरात में 200 रुपए जुर्माना वसूलने के आदेश दिए गए थे। मगर लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सरकार ने जुर्माने को फिर 500 रुपए कर दिया, तो भी बिना मास्क घूमने वालों में कमी नहीं आई। अब गुजरात के हाईकोर्ट की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि, सरकार मास्क नहीं पहनने वालों से 1000 रुपए जुर्माना वसूले। इस बारे में सरकार नई अधिसूचना जारी करे।

राज्य में कोरोना के बढ़ते मरीजों पर चिंता व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कोरोना महामारी से जुड़ी संज्ञान याचिका पर दिए गए विस्तृत आदेश में राज्य सरकार की कोरोना टेस्टिंग की नीति को लेकर नाराजगी जताई। खंडपीठ की ओर से कहा गया कि, राज्य सरकार मास्क नहीं पहनने वालों से 1000 रुपए जुर्माना लिए जाने की अधिसूचना जारी करे। ऐसे मुश्किल वक्त में मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती बरती जानी चाहिए।

दरअसल, यह शिकायतें मिल रही हैं कि, 200 या 500 रुपए के जुर्माने से मास्क के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार, अहमदाबाद महानगरपालिका व अन्य महानगरपालिकाओं को जुर्माना राशि बढ़ाए जाने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। बल्कि यहां तक कहा गया है कि, एक हजार से लेकर 5 हजार रुपए तक का जुर्माना वसूला जाना चाहिए। और, पूरे राज्य में जुर्माने की रकम एक समान होनी चाहिए।












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