गुजरात: नई कोरोना गाइडलाइन जारी, नाइट कर्फ्यू का बदला समय, जानिए पूरी डिटेल
गांधीनगर, 07 जनवरी: देश के अन्य राज्यों की तरह गुजरात में भी कोरोना वायरस के नए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के साथ ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने तेजी से बढ़ते वायरस के मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी है, जिसमें कोरोना के प्रकोप को देखते हुए नए प्रतिबंध लागू किए गए हैं। साथ ही राज्य के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू की समय सीमा भी बढ़ाई गई है।
गुजरात सीएमओ की ओर जारी आदेश के मुताबिक दुकानें, स्पा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल और रेस्तरां 75 फीसदी क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुले करेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी को 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलने की अनुमति दी गई है। इसी के साथ शैक्षणिक संस्थान (स्कूल, कॉलेज, कोचिंग) 31 जनवरी तक बंद रहेंगे।
वहीं गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, गांधीनगर, जूनागढ़, जामनगर, भावनगर, आणंद, नडियाद में समय सीमा बढ़ाक ररात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा राजनीतिक/सामाजिक कार्यक्रम, शादियों में खुले स्थान पर अधिकतम 400 और बंद स्थानों पर क्षमता के हिसाब के 50 फीसदी लोगों के मौजूद रहने की अनुमति होगी। वहीं अंतिम संस्कार में केवल 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
बता दें कि शुक्रवार को कोरोना वायरस को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य की तैयारियों की समीक्षा की थी। सीएम ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। बैठक के बाद सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है।
शुक्रवार को आए 5396 नए मामले
गुजरात में शुक्रवार को 24 घंटे में कोरोना के 5396 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 2311 केस मिले है, जबकि सूरत में 1452, राजकोट में 272 और वडोदरा में 281 केस रिकॉर्ड किए गए। राज्य में कुल सक्रिय मामले 18573 है। वहीं ओमिक्रॉन के कुल 204 मामले है।