दुबई-सिंगापुर जैसी ऊंची-ऊंची इमारतें अब गुजरात में भी बनेंगी, सरकार ने दी 70 मंजिल तक की छूट
गांधीनगर। गुजरात में भी अब दुबई-सिंगापुर जैसी ऊंची-ऊंची इमारतें बनाई जा सकेंगी। राज्य के 5 महानगरों अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सूरत और गांधीनगर में अब 70 मंजिल तक की इमारतें बनाने की छूट दे दी गई है। इसे लेकर खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ऐलान किया। सरकार के इस फैसले से अब जमीन और मकानों की कीमतें कम होंगी, जिससे आमजन भी मकान खरीद सकेगा।
स्काय स्क्रेपर्स इमारतें बनाई जा सकेंगी
संवाददाता के अनुसार, विजय रूपाणी ने आज इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट व गांधीनगर को खास पहचान देने के लिए अब CGDCR-2017 में बदलाव किया गया है। जिसके तहत यहां 70 से 80 मंझिला इमारतें बनाई जा सकेंगी। इससे आम आदमी को अफोर्डेबल अपार्टमेंट उपलब्ध करवाया जा सकेगा। पांच महानगरों में अब सिंगापुर और दुबई की तरह स्काय स्क्रेपर्स इमारतें बनाई जा सकेंगी।
बिल्डिंग का एक्सपेक्ट रेशियो 1:9 होना जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि, गुजरात में अभी तक 22-23 मंझिला इमारतों को ही मंजूरी दी जा रही थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने ऊंची इमारतें बनाने को मंजूरी दी है। हालांकि 100 मीटर से ज्यादा ऊंची बिल्डिंगों के लिए ही यह नियम लागू होगा। साथ ही इसके लिए बिल्डिंग का एक्सपेक्ट रेशियो 1:9 होना अनिवार्य है।
स्पेशल टेक्निकल टीम द्वारा जांच की जाएगी
नए नियमों पर अमल करने के लिए समीक्षा समिति का गठन भी किया गया है। अभी के CGDCR के मुताबिक, जहां पर 1:2 की FSI मिल सकती है, वह बिल्डर ऊंची इमारतें बनाने की मंजूरी मांग सकते हैं। बाद में स्पेशल टेक्निकल टीम द्वारा जांच की जाएगी और इसके बाद ही ऐसी हाइराइज बिल्डिंग बनाने की मंजूरी दी जाएगी।
विंड टनल टेस्ट अनिवार्य होगा
राज्य में 100-150 मीटर ऊंचाई के लिए प्लॉट की साइज 2500 चोरस मीटर और 150 मीटर से ज्यादा ऊंचाई के लिए 3500 चोरस मीटर अनिवार्य रहेंगी। जिसमें बेईज FSI फ्री और बाकी FSI को प्रीमियम चार्जेबल रखा गया है। रेसिडेंस, कॉमर्शियल समेत रिक्रिएशन बिल्डिंग में यह नियम लागू किया जाएगा। ऐसे बिल्डिंगों के पार्किंग में इलेक्ट्रिक चार्जिंग समेत विंड टनल टेस्ट अनिवार्य होगा।