लॉकडाउन में भी बाज नहीं आ रहे शराबी, भरुच में 2 को जेल, नियमों के उल्लघंन में 101 पर केस

भरुच। कोरोना लॉकडाउन का कई स्थानों पर लोग जमकर उल्लंघन कर रहे हैं। गुजरात का भरूच जिला, जहां वायरस के संक्रमण के कई मामले सामने आ चुके हैं, वहां शराब के लती लोग घरों पर नहीं टिक रहे। नेत्रंग पुलिस ने यहां के झरना गांव में खाड़ी किनारे देशी शराब के साथ दो लोगों को पकड़ा। उन दोनों लोगों को जेल भेज दिया गया। इसके अलावा जिले में अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में सार्वजनिक आदेश का उल्लंघन करने पर सोमवार को पुलिस ने 101 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

Case filed on 101 people for breaking lockdown at bharuch gujarat

तीन फर्जी पत्रकारों को पकड़ा
भरुच बी डिवीजन पुलिस ने सिफा तीन रास्ते के पास से तीन फर्जी पत्रकारों को पकड़ा। पकड़े गये फर्जी पत्रकारों के खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है। वो खुद को पत्रकार बताकर बाहर निकले थे। बता दें कि, इस जिले में 25 अप्रैल तक ही कोरोना वायरस से संक्रमित 29 मरीज पाए जा चुके हैं। जिनमें से 2 की मौत भी हो चुकी है।

Case filed on 101 people for breaking lockdown at bharuch gujarat

इधर, खुली दुकानों को बंद करवाया
वहीं, वलसाड में सरकार द्वारा कुछ दुकानों को खुलने की घोषणा के बावजूद इस संबंध में कलक्टर का आदेश जारी न होने से पुलिस ने खुली दुकानों को बंद करवा दिया। इस दौरान पुलिस ने तीन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की। यह वाकया रविवार को हुआ। बताया जा रहा है कि, लॉकडाउन के कारण व्यापार-धंधे बंद होने से हो रही दिक्कत को देखते हुए इलेक्ट्रिक, मोबाइल रिजार्च, स्टेशनरी समेत अन्य दुकानों को 2 बजे तक खोलने की घोषणा की थी। मगर, इस संबंध में स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया था। हालांकि, सरकार की घोषणा के कारण इलेक्ट्रिक दुकानें और कपड़े समेत कई दुकानें खुल गईं, लेकिन पुलिस ने दोपहर होने से पहले ही बंद करवा दिया। बाद में कलक्टर सीआर खरसाण ने दोपहर बाद दूध, किराना, मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिक, मैकेनिक, स्टेशनरी और सब्जी एवं अन्य जीवन जरूरी चीजें 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति का आदेश जारी किया।
कलेक्टर ने यह भी कहा कि, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखें। मास्क जरूर पहनें। किसी संस्थान में यदि 10 कर्मी हैं, तो उनमें से आधे को ही बुलाएं। ऐसी अन्य शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की मंजूरी दी गई। वहीं, उन्होंने यह भी कहा कि, क्लस्टर कंटाइनमेन्ट जोन से बाहर यह आदेश लागू होगा। सभी को लॉकडाउन की शर्तों का पालन करना होगा।

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