UP Nikay Chunav: मेयर व पार्षद प्रत्याशियों के लिए निर्धारित की चुनावी खर्च की राशि,यह है लिमिट
चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनाव में होने वाले खर्च की लिमिट घोषित कर दी है। मेयर पद के दावेदार 40 लाख तो पार्षद प्रत्याशी 3लाख तक खर्च कर सकेंगे।

Nagar Nikay Chunav Gorakhpur: नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गयी हैं। प्रशासन ने मेयर व पार्षदों के चुनावी खर्च की लिमिट निर्धारित कर दी है। मेयर पद के प्रत्याशी जहां चुनाव में 40 लाख तक खर्च कर सकेंगे वहीं पार्षद प्रत्याशी तीन लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। इसके साथ ही इनके खर्च पर निगरानी रखने के लिए समिति का भी गठन कर दिया गया है। जिसके अध्यक्ष डीएम कृष्णा करुणेश होंगे।
जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि मेयर व पार्षद के प्रत्याशियों की खर्च राशि निर्धारित कर दी गयी है। इसकी निगरानी के लिए जिस समिति का गठन किया गया है वह नामांकन से लेकर चुनाव परिणाम तक प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न मदों में किए जाने वाले खर्च का विवरण तैयार करेगी। प्रत्याशियों को व्यय के लिए अलग से खाता खोलना होगा। इसकी सूचना रिटर्निंग आफिसर एवं जिला स्तरीय समिति को देनी होगी। आयोग द्वारा जारी प्रारूप पर निर्वाचन लेखा रजिस्टर तैयार कराकर रिटर्निंग आफिसर को उपलब्ध कराना होगा।
उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों द्वारा प्रतिदिन खर्च की गई धनराशि को अलग-अलग व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज करना होगा। कोई प्रत्याशी तय सीमा से अधिक खर्च करेगा तो जिला स्तरीय समिति आयोग को इसकी सूचना देगी। चुनाव समाप्त होने के तीन महीने के भीतर सभी प्रत्याशियों को खर्च का पूरा ब्यौरा समिति को देना होगा।
दरों के निर्धारण के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसमें एडीएम वित्त एवं राजस्व/उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह, मुख्य कोषाधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग (प्रांतीय खंड), सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी शामिल हैं।
महापौर पद के लिए अनारक्षित श्रेणी के प्रत्याशियों को नामांकन फार्म खरीदने के लिए एक हजार रुपये, ओबीसी, एससी, एसटी व महिला प्रत्याशियों को 500 रुपये देने होंगे। अनारक्षित श्रेणी के लिए जमानत राशि 12 हजार रुपये जबकि आरक्षित श्रेणी के लिए छह हजार रुपये निर्धारित की गई है। पार्षद पद के अनारक्षित प्रत्याशियों को नामांकन फार्म के लिए 400 रुपये देने होंगे जबकि जमानत राशि 2500 रुपये होगी। आरक्षित श्रेणी के लिए नामांकन फार्म का शुल्क 200 रुपये व जमानत राशि 1250 रुपये निर्धारित है।












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