Gorakhpur News : दहेज हत्या के अरोपी को 10 साल की कठोर कारावास

न्यायालय ने दहेज हत्या के आरोपी को दस साल का कठोर कारावास व 6 हजार का अर्थदंड लगाया है। यह गोरखपुर के सहजनवा थाने का मामला था।

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Gorakhpur News: गोरखपुर में दहेज हत्या के अरोपी को आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा 10 साल की कठोर कारावास व 6 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस द्वारा लगातार इस मामले की पैरवी की जा रही थी।

जानकारी के मुताबिक यह मामला वर्ष 2019 का है। जिसमें दहेज हत्या के मामले में थाना सहजनवा में अभियोग दर्ज किया गया था।इसी मामले में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त राजेश चौहान को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी है।

वर्तमान समय में गोरखपुर पुलिस द्वारा ऑपरेशन शिकंजा के तहत अपराधियों पर अंकुश लगाने व उन्हें सजा दिलाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप कई अपराधियों को इसी सप्ताह सजा दिलायी जा चुकी है। इसी क्रम में दहेज हत्या के अरोपी राजेश चौहान को सजा दिलाने में एडीजीसी रमेश चन्द व विवेचन आईपीएस रोहन बोत्रे का सराहनीय प्रयास रहा।

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    एक अन्य मामले में तिवारीपुर थाने की पुलिस ने शुक्रवार को बाइक चोर को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही इसके पास से चोरी की पल्सर बाइक भी बरामद की गयी । पुलिस ने आरोपी दीपक उर्फ काला कौवा पुत्र हलचल डोम निवासी सूरजकुण्ड डोमखाना थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर को आपरेशन त्रिनेत्र के तहत जनपद में स्थापित कैमरों की मदद से गिरफ्तार किया गया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया ।

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