Gorakhpur News: दुष्कर्म मामले में दोष सिद्ध होने पर चार को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
Gorakhpur News: गोरखपुर में दो अलग- अगल मामलों में चार को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा कोर्ट द्वारा सुनाई गयी है। पहले मामला हरपुर बुदहट थानाक्षेत्र का है जहां दुष्कर्म मामले में तीन को व दूसरा मामला खोराबार थानाक्षेत्र का है जहां गैर इरादतन हत्या मामले में एक को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है।
जानकारी के मुताबिक, हरपुर बुदहट पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त गंगा, ध्रुव, साहब व दिग्विजय को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC धर्मेन्द्र कुमार दूबे व प्रभारी निरीक्षक हरपुर बुदहट संदीप यादव व मानिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

एक अन्य मामले में वर्ष 2020 में थाना खोराबार में पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त अभिनेस उर्फ गुड्डू को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त सजा को दिलाने हेतु DGC सौरभ श्रीवास्तव, ADGC जय नाथ यादव व विवेचक उपनिरीक्षक शैलेन्द्र कुमार मिश्रा व मानिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।












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