गयाः लूट के लिए बाइक रोक मां और बेटी के साथ किया था गैंगरेप, 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा

गया। बिहार के गया जिले के सोनडीहा गैंगरेप मामले में एडीजे-7 सह पॉक्सो कोर्ट में बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। बीते शुक्रवार को कोर्ट ने सभी 9 आरोपितों को दोषी करार दिया था। विशेष जज नीरज कुमार ने बहस सुनने के बाद 17 मार्च को सभी दोषियों की सजा सुनाने की तारीख तय की थी। साल 2018 के 13 जून को गया के सोनडीहा इलाके में मां और बेटी के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था।

misdeed with mother and daughter case court give 9 people sentenced

दरअसल, उस दिन रात को करीब 8 बजे गुरारू में निजी क्लीनिक चलाने वाले डॉक्टर को पेड़ से बांधकर उसकी पत्नी और पुत्री के साथ गैंगरेप किया गया। इस मामले में कोंच थाने में मामला दर्ज कर एक दर्जन से अधिक लोगों को अभियुक्त बनाया गया था।

डॉक्टर अपनी पत्नी और बेटी के साथ गया के गुरारू बाजार लौट रहे थे तभी सोनडीहा के पास एक सुनसान जगह पर उन्हें करीब 20 लोगों ने घेर लिया। सभी के पास हथियार मौजूद था। जब उन लोगों ने डॉक्टर की पत्नी और 12 साल की बेटी के साथ बदतमीजी की तब उन्होंने इसका विरोध किया। जिसके बाद डॉक्टर को पेड़ से बांध दिया और उनकी आंखों के सामने उनकी पत्नी व बेटी के साथ गैंगरेप किया।

सोनडीहा रेप कांड में अभियोजन की तरफ से 23 गवाहों की गवाही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार पांडे और वीरेंद्र कुमार मिश्रा की अदालत में हुई थी। सभी गवाहों की परीक्षण सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन व कमलेश कुमार सिन्हा ने कराया था। इसके बाद मामला साल 2020 में यह मामला पॉक्सो कोर्ट में आया था।

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