गुजरात में अब इस तारीख के बाद कोई भी ड्राइवर बिना जुर्माना भरे नंबर प्लेट नहीं बदल पाएगा
Gujarat News, गांधीनगर। गुजरात में 7 साल से एचआरएसपी नंबर प्लेट के लिये चल रहे अभियान के बीच वाहन चालकों से जुड़ी अहम खबर आई है। सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि 31 मई के बाद कोई भी ड्राइवर बिना जुर्माना भरे नंबर प्लेट नहीं बदल पाएगा। बता दें कि करीब 50% वाहन चालकों ने अभी तक अपने वाहन की नंबर प्लेट बदली नहीं है। ऐसे में उनके पास 31 मई तक मौका है।

सातवीं बार 31 मई 2019 तक अवधि बढ़ाई
केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार स्थापित करने की समय सीमा 28 फरवरी थी। वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण नंबर प्लेट अनिवार्य है, लेकिन कइ लोंगो ने वाहन में नंबर प्लेट बदली नहीं है। सरकार ने अब सातवीं बार 31 मई 2019 तक अवधि बढ़ा दी है।
किन वाहनों पर कितना शुल्क, जानिए
आरटीओ कार्यालय ने ऑनलाइन सिस्टम लागू किया हुआ है। द्विचक्री वाहन के लिये 140 रुपये, तीन पहिया के लिये 180 रुपये, फोर व्हीलर के लिये 400 और हेवी कारों के लिये 420 रुपये शुल्क लिया जाता है। भारी वाहनों के लिये 245 से 497 रुपये तक का शूल्क लगा है।

आरटीओ आॅफिस ने हर जिलों में डीलर्स अधिकृत किये हैं, फिर भी 50% से ज्यादा वाहन संचालक समय समय पर अपनी हाई इंडेक्स नंबर प्लेट बदल नहीं पा रहे हैं। 7 बार सरकार ने अवधि को बढाया, इसके बावजूद ये स्थिति है।अ ब सरकार ने तय किया है कि, 31 मई के बाद कोई भी मौका नहीं दिया जायेगा।

31 मई के बाद एचएसआरपी बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। राज्य आरटीओ और यातायात पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्य के परिवहन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, आरटीओ और आरटीओ कार्यालय और अधिकृत वाहन डीलरों द्वारा नई नंबर प्लेट के लिये पंजीकरण चालु है। इसके अलावा किसी भी शहर की सोसाइटी के अध्यक्ष या सचिव अपनी सोसायटी के वाहनों में नंबर प्लेट लगाना चाहते हैं तो सामूहिक तौर पे मुमकिन है। उनको लेटरहेड पर वाहनों की संख्या लिखकर आरटीओ को लिखना पडेंगी। उसके बाद आरटीओ कर्मचारी जाकर नंबर प्लेट फिटिंग की व्यवस्था करेंगे।












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