जेल से हुई आर्यन की रिहाई, लेकिन कोर्ट की इन 14 शर्तों का किया उल्लंघन तो फिर जाना होगा सलाखों के पीछे

जेल से हुई आर्यन की रिहाई, लेकिन कोर्ट की इन 14 शर्तों का किया उल्लंघन तो फिर जाना होगा सलाखों के पीछे

मुंबई, 30 अक्टूबर: मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को रिहा कर दिया गया है। शनिवार (30 अक्टूबर) को सुबह 11.15 बजे आर्यन खान को जेल की कार्यवाही पूरी होने के बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा किया गया है। आर्यन खान के साथ-साथ अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की रिहाई हुई है। आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 02 अक्टूबर की रात क्रूज पर रेव पार्टी के दौरान हिरासत में लिया था और 03 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था। चार जमानत याचिका खारिज होने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने 28 अक्टूबर को आर्यन खान को मुंबई क्रूज ड्रग बस्ट मामले में जमानत दे दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान और अन्य को जमानत 14 शर्तों पर दी है। कोर्ट ये भी कहा है कि अगर इन 14 में से एक भी शर्तों का उल्लंघन हुआ तो जमानत रद्द कर दी जाएगी।

देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं आर्यन खान: बॉम्बे हाई कोर्ट

देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं आर्यन खान: बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को जिन शर्तों पर जमानत दी है, उनमें कहा है कि एनडीपीएस कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना आर्यन खान देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। आर्यन खान को इसके अलावा अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराने का भी निर्देश दिया गया है। आइए जानें किन 14 शर्तों पर आर्यन खान की हुई है रिहाई।

1. जमानत की पहली शर्त है- कोर्ट के समक्ष एक लाख रुपये का निजी बांड भरना पड़ा है। ये एक लाख का निजी बांड शाहरुख की दोस्त और एक्ट्रेस जूही चावला ने भरा है।

2. एनडीपीएस कोर्ट से बिना इजाजत लिए आर्यन खान ना ही देश छोड़कर जा सकते हैं और ना ही कोई विदेश की यात्रा प्लान कर सकते हैं।

3. कोर्ट के सामने पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा।

ड्रग्स केस के बारे में मीडियो को बयान नहीं दे सकते आर्यन खान: बॉम्बे HC

ड्रग्स केस के बारे में मीडियो को बयान नहीं दे सकते आर्यन खान: बॉम्बे HC

4. बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत के लिए चौथी शर्त रखी है कि बिना एनसीबी के जांच अधिकारी को बताए आर्यन खान और अन्य आरोपी मुंबई छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं।

5. मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा से आर्यन खान कोई संवाद नहीं कर सकते हैं। यानी तीनों आरोपियों को आपस में बात करने से मनाही है।

6. बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को साफ-साफ कहा है कि वह इस ड्रग्स केस को लेकर मीडिया में कोई बयान नहीं दे सकते हैं। सोशल मीडिया कोई भी इस केस से जुड़ी पोस्ट या जानकारी साझा नहीं कर सकते हैं।

7. केस सुनवाई के दौरान हर तारीख पर आर्यन खान को अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा।

इन शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी: बॉम्बे हाई कोर्ट

इन शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी: बॉम्बे हाई कोर्ट

8. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि एनसीबी कार्यालय में हर शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

9. जब भी पूछा जाए या बुलाया जाए आर्यन खान को जांच में शामिल होना होगा।

10. किसी भी आरोपी की वजह से ट्रायल में देरी नहीं होनी चाहिए

11. बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब कभी भी इस तरह के समान अपराध में लिप्त नहीं होंगे।

12. सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।

13. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आर्यन खान समेत जिन-जिन लोगों को जमानत दी जा रही है उनकी किसी भी काम या एक्शन से जांच पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

14.सबसे आखिर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर इन शर्तों का उल्लंघन होता है तो जमानत रद्द कर दी जाएगी।

'जेल के अन्य कैदियों की मदद करेंगे आर्यन खान'

'जेल के अन्य कैदियों की मदद करेंगे आर्यन खान'

बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिलने की खबर सुनने के बाद शाहरुख खान के 23 वर्षीय बेटे आर्यव खान बहुत खुश हुए थे। जब जेल कर्मचारियों ने उन्हें ये खुशखबरी सुनाई तो आर्यन ने मुस्कुराते हुए मुंबई के आर्थर रोड जेल में जेल कर्मचारियों को धन्यवाद दिया था। आर्यन खान 8 अक्टूबर से जेल में बंद थे।

जेल प्रशासन के अनुसार आर्यन खान को 28 अक्टूबर की शाम 6 बजे सूचित किया गया जब कैदियों को रात का खाना परोसा गया और वह खबर सुनकर बहुत खुश हुए थेय़

इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि जेल से अपनी आसन्न रिहाई की खबर सुनने के बाद आर्यन खान ने अपने बैरक में कुछ कैदियों से भी वादा किया है कि वह उनके परिवारों को उनके दैनिक मामलों और वित्तीय परेशानियों में मदद करेंगे।

जानिए आर्यन खान पर ड्रग्स को लेकर क्या-क्या हैं आरोप

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मुंबई के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एनसीबी ने 2 अक्टूबर को मुंबई के तट पर कॉर्डेलिया क्रूजे के एक जहाज पर छापेमारी करने के बाद आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। जहाज पर कथित तौर पर एक रेव पार्टी हो रही थी।

एनसीबी के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने छापेमारी के दौरान 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस, एमडीएमए (एक्स्टसी) की 22 गोलियां और 1.33 लाख रुपये नकद जब्त किए। एनसीबी इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आर्यन खान 3 अक्टूबर के बाद से हिरासत में थे और उसकी जमानत अर्जी को मजिस्ट्रेट की अदालत और विशेष एनडीपीएस अदालत ने खारिज कर दिया था।

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