Saif Ali Khan: सैफ अली खान की 15000 करोड़ की संपत्ति सरकार करेगी जब्त, जानें क्या हुई बात
Saif Ali Khan: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पिछले कुछ दिनों से खबरों में छाए हुए हैं। गत 16 जनवरी 2025 को एक्टर पर जानलेवा हमला हुआ था। इस घटना में वह बुरी तरह से घायल हो गए थे और उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है।
सैफ अली खान की पारिवारिक संपत्ति होगी जब्त
इसी बीच खबर है कि मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही एक्टर सैफ अली खान की पारिवारिक संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकती है, जिसकी कीमत 15,000 करोड़ रुपए है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो भोपाल राज्य की ऐतिहासिक संपत्तियों पर साल 2015 से लगी रोक हटा दी गई है।

पटौदी परिवार की संपत्ति 'शत्रु संपत्ति'
-ऐसे में सैफ अली खान की संपत्ति जैसे फ्लैग स्टाफ हाउस, नूर-उस-सबा पैलेस, दार-उस-सलाम, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस, कोहेफिजा प्रॉपर्टी और अन्य जांच के दायरे में आ गए हैं।
-मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश विवेक अग्रवाल ने गत 13 दिसंबर, 2024 को बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने भोपाल में पटौदी परिवार की संपत्ति को 'शत्रु संपत्ति' घोषित करने के सरकारी नोटिस के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।
-अदालत ने सैफ अली खान को अपील करने की अनुमति दी थी लेकिन न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार ने अभी तक इस मामले में कोई अपील की है। ऐसे में अदालत ने कहा है- यदि आज से 30 दिनों के भीतर कोई अभ्यावेदन दायर किया जाता है, तो अपीलीय प्राधिकारी सीमा के पहलू पर ध्यान नहीं देगा और अपील को उसके गुण-दोष के आधार पर निपटाएगा।
मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही घोषणा की थी कि भोपाल के आखिरी नवाब की संपत्तियां शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत राज्य द्वारा अधिग्रहित की जाएंगी। वहीं सूत्रों ने बताया है कि पटौदी परिवार के पास भोपाल में 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जो सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर के परिवार के कब्जे में है। ये भोपाल में कोहेफिजा से चिकलोद तक फैली हुई है।
सैफ अली खान के लिए कानूनी परेशानी
-सैफ अली खान के लिए ये कानूनी परेशानी साल 2014 में तब शुरू हुई थी जब शत्रु संपत्ति विभाग के संरक्षक ने भोपाल में पटौदी परिवार की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित करते हुए एक रकारी नोटिस जारी किया था।
-सैफ अली खान ने साल 2015 में हाईकोर्ट में इस नोटिस को चुनौती दी थी और संपत्ति पर स्टे हासिल किया था। हालांकि गत 13 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट ने स्टे हटाते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
-हाईकोर्ट ने सैफ अली खान और उनके परिवार को संपत्ति वापस पाने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाने के लिए 30 दिन का समय दिया था
-आपको बता दें कि समय सीमा समाप्त होने के बावजूद, सैफ अली खान के परिवार के किसी भी सदस्य ने अभी तक कोई दावा नहीं किया है। वहीं कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, सरकार अब इन संपत्तियों को अपने अधीन ले सकती है, जिसमें भोपाल जिला प्रशासन कार्यवाहक प्राधिकारी है।
क्या है शत्रु संपत्ति अधिनियम 1958?
-शत्रु संपत्ति का मतलब उन व्यक्तियों की संपत्तियों से है जो भारत के विभाजन के दौरान पाकिस्तान चले गए थे और बाद में अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी थी।
-ये अधिनियम 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद पारित किया गया था। अधिनियम के प्रावधान सरकार को भारत में उन संपत्तियों को अपने अधीन करने का अधिकार देते हैं जो शत्रु संपत्ति की श्रेणी में आती हैं।
-पटौदी परिवार की संपत्ति इस श्रेणी में आती है क्योंकि भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान की बेटी आबिदा सुल्तान ने भारत छोड़कर पाकिस्तान में बसने का फैसला किया था।
-जानकारी के अनुसार बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान हमीदुल्ला खान के परपोते हैं, जो 1949 तक भोपाल, एक मुस्लिम रियासत के अंतिम शासक नवाब थे।
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