Deoria News: इस खास वजह से देवरिया में लागू की गई धारा 144
Deoria News: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में दो माह के लिए धारा 144 लागू कर दी गयी है। प्रशासन ने आगामी पर्व व बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।इसका उल्लंघन करने पर प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही पुलिस व प्रशासन की नजर सोशल मीडिया पर रहेगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट व एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि क्रिसमस डे, नव वर्ष, गुरु गोविंद सिंह जयंती, मोहम्मद हजरत अली के जन्मदिवस को देखते 15 फरवरी 2024 तक धारा 144 लागू रहेगी।

इस दौरान जिन स्थलों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग होता है तो उसकी आवाज धीमी रखी जाएगी, ताकि किसी को परेशानी न हो। कोई व्यक्ति धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है और कहीं चिपकाता है तो कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा-188 के तहत दंडनीय अपराध होगा।
चार दुकानों का लाइसेंस निरस्त
उर्वरक की दुकानों पर नकली खाद बेचा जा रहा है। रबी और खरीफ के सीजन में लिए गए नमूने की जांच में इसका खुलासा हुआ है। नकली उर्वरक की पुष्टि होने के बाद जिला कृषि अधिकारी ने चार दुकानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
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