अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त दी जमानत, जानिए क्या-क्या रखीं शर्तें
Arvind Kejriwal News: शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 12 जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला अरविंद केजरीवाल के द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए उन पर कुछ शर्तें भी लगाईं है।
आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए उन पर कुछ शर्तें लगाईं। संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि रिहाई की अवधि के दौरान वह (केजरीवाल) मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे।

इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को 50 हजार रुपए का बेल बाउंड भी भरना होगा। साथ ही, इतनी ही राशि की श्योरिटी भी देनी होगा। कोर्ट ने केजरीवाल के मुख्यमंत्री कार्यालय में काम काज पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, केजरीवाल दिल्ली सचिवालय में भी नहीं जा सकेंगे।
इसके अलावा केजरीवल तक तक किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं, जब तक कि एलजी से मंजूरी लेने के लिए ऐशा करना आवश्यक ना हो। साथ ही,वो अपनी भूमिका को लेकर कोई बयान नहीं दे सकते हैं। इससे पहले इसी बेंच ने 10 मई को जब 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी तब भी केजरीवाल पर ऐसी शर्तें लगाई गईं थी।
खबर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के मामले को अब बड़ी बेंच के पास भेजा है। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। इस मामले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ तीन जज नियुक्त करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बड़ी बेंच के पास मामले की सुनवाई तक सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है। अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 90 दिनों की कैद झेली है और उन्हें पता है कि वह एक निर्वाचित नेता हैं। बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले से संबंधित धन शोधन जांच में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी गई थी।












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