श्रद्धा हत्याकांड की जांच CBI से कराने की मांग वाली याचिका खारिज, दिल्ली HC ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई

श्रद्धा वाकर हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक वकील की तरफ से याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली पुलिस के पास प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है। साथ ही दिल्ली पुलिस के पास आधुनिक उपकरणों का भी आभाव है। जिसकी वजह से साक्ष्य जुटाने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में जांच को सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। हालांकि, इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

shraddha walkar

मंगलवार को याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि हम निगरानी एजेंसी नहीं हैं। पुलिस की जांच चल रही है, ऐसे में 'मेडडलसम इंटरलॉपर' को प्रचार के लिए याचिका को पर आगे सुनवाई नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि श्रद्धा वाकर की हत्या उसके लिवइन पार्टनर आफताब पूनावाला ने 18 मई को कर दी थी। इसके बाद शव के 35 टुकड़े करके महरौली के जंगल में फेंक दिया था।

मामले का खुलासा तब हुआ, जब श्रद्धा के दोस्तों की उससे कई दिनों तक बाद नहीं हुई। इसके बाद श्रद्धा के दोस्तों ने इसकी जानकारी उसके परिवार वालों को दी। जिसके बाद श्रद्धा के पिता ने मुंबई के पालघर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। मामले में जब पालघर पुलिस ने जांच शुरू की तो श्रद्धा की आखिरी लोकेशन दिल्ली में मिली, जिसके बाद पालघर पुलिस ने मामले की जांच को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया।

इसके बाद दिल्ली पुलिस ने महरौली से श्रद्धा के बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो वह सच-सच नहीं पता रहा था और कह रहा था कि श्रद्धा उसे छोड़कर चली गई है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सच बता दिया। हालांकि, दिल्ली पुलिस को अभी श्रद्धा का सिर नहीं बरामद हुआ है। जिसके लिए पुलिस की टीम की तरफ से आज आफताब का पॉलिग्रॉफ टेस्ट भी किया जाएगा।

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