दिल्ली सीलिंग: सुप्रीम कोर्ट ने BJP विधायक ओपी शर्मा के खिलाफ जारी किया नोटिस
नई दिल्ली। दिल्ली सीलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज भाजपा विधायक ओपी शर्मी और एक पार्षद, गुंजन गुप्ता के खिलाफ नोटिस जारी किया है। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश जारी करने के साथ ही इनसे ये भी पूछा है कि आपके खिलाफ कोर्ट का अवमानना करने का केस क्यों न चलाया जाए?

दरअसल, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मॉनिटरिंग कमेटी ने बताया कि जब वे दिल्ली के शहादरा इलाके में अवैध निर्माण को रोकने गए थे उस वक्त बीजेपी विधायक और स्थानीय निगम पार्षद ने रुकावट पैदा की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मास्टर प्लान में बदलाव करने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा इससे सबंधित रिपोर्ट को एक हफ्ते में पेश करने के लिए दिल्ली सरकार, एमसीडी और डीडीए को आदेश दिया है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी ये निर्देश भी दिया है कि वो मॉनिटरिंग कमेटी का पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएं है जिसके की अगली बार जब मॉनिटरिंग कमेटी अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए किसी इलाके में जाए तो ऐसी घटनाएं न दोहराईं जाएं।












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