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ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस: AAP के अयोग्य विधायकों ने हाईकोर्ट से वापस ली याचिका

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के 20 अयोग्य विधायकों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी को राहत नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका को आम आदमी पार्टी के अयोग्य विधायकों ने वापस ले ली है। आम आदमी पार्टी के अयोग्य विधायकों की ओर से 19 जनवरी को याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के उस फैसले पर सवाल उठाए थे जिसमें उनकी सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की गई थी। हालांकि सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के 6 अयोग्य विधायकों ने अपनी याचिका वापस लेने का फैसला लिया।

AAP के अयोग्य विधायकों ने हाईकोर्ट से वापस ली याचिका

जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में 19 जनवरी को आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार देने की सिफारिश राष्ट्रपति कार्यालय को भेजा गया था। इस बीच आम आदमी पार्टी के 6 विधायकों ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर करके चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए थे। उस समय कोर्ट ने सोमवार को मामले की अगली सुनवाई की बात कही थी।

इस बीच रविवार को चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया। इस फैसले के साथ आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता चली गई। इस बीच आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। आम आदमी पार्टी के जिन 6 अयोग्य विधायकों ने याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी उन्होंने इस याचिका को वापिस ले लिया। इसी के साथ हाईकोर्ट से भी आम आदमी पार्टी को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा।

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