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नए आपराधिक कानून लागू, दिल्ली पुलिस के 45,000 से अधिक अधिकारियों को दी गयी ट्रेनिंग, सबूतों के लिए बना नया ऐप

New Criminal Law: दिल्ली पुलिस की विशेष पुलिस आयुक्त (प्रशिक्षण) छाया शर्मा ने बताया कि सोमवार से लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के लिए 45,000 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। विशेष पुलिस आयुक्त ने बताया कि इन परिवर्तनों के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए विशेष पुस्तिकाएं तैयार की गई हैं।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को तीन नए आपराधिक कानूनों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता। ये नए कानून सोमवार, 1 जुलाई को लागू हो गए।

Delhi Police Trains 45 000 Officers for New Criminal Laws

स्पेशल सीपी ने बताया कि इन बदलावों के लिए उनका प्रशिक्षण 5 फरवरी से शुरू हुआ और उन्होंने आगामी संशोधनों के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में मदद करने के लिए पुस्तिकाएँ तैयार कीं। अब इन नई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाएंगी।

प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए बनाई गई पॉकेट बुकलेट को चार भागों में विभाजित किया गया है। इसमें आईपीसी से बीएनएस में परिवर्तन, बीएनएस में जोड़ी गई नई धाराएँ, अब सात साल की सज़ा के अंतर्गत आने वाली श्रेणियाँ और रोज़मर्रा की पुलिसिंग के लिए ज़रूरी धाराओं वाली एक तालिका शामिल है। यह व्यापक मार्गदर्शिका नए आपराधिक कानूनों द्वारा लाए गए परिवर्तनों के लिए अधिकारियों को तैयार करने में सहायक रही है।

सीपी शर्मा ने बताया कि शुरुआती प्रशिक्षण सत्र सभी स्टेशनों के जांच अधिकारियों (आईओ) के लिए आयोजित किया गया था। इसमें संभावित आईओ भी शामिल थे जिन्हें भविष्य में महत्वपूर्ण स्टेशनों पर नियुक्त किया जा सकता है।

सीपी शर्मा ने कहा, "अब दिल्ली पुलिस में कम से कम 45,000 अधिकारी प्रशिक्षित हैं और नए आपराधिक कानूनों के लिए तैयार हैं। हमने इन कानूनों के कार्यान्वयन के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए अधिकारियों की सहायता के लिए एक टीम भी स्थापित की है। यह टीम एक FAQ संसाधन के रूप में कार्य करती है, जो कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान आवश्यकतानुसार समर्थन और स्पष्टीकरण प्रदान करती है।"

उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि इस नई प्रणाली का सबसे अच्छा पक्ष यह है कि पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण के साथ 'दंड' के बजाय 'न्याय' पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

उन्होंने कहा, "पहली बार डिजिटल सबूतों पर बहुत जोर दिया गया है। अब साक्ष्य डिजिटल रूप से दर्ज किए जाएंगे। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भूमिका बढ़ा दी गई है। आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दर्ज पुराने मामलों की अंतिम तारीख तक उन्हीं पुराने कानूनों के तहत सुनवाई की जाएगी।"

उन्होंने आगे कहा, ''कानून पूर्वव्यापी आधार पर काम नहीं करता है। इसलिए कानून यह है कि पुराने मामलों (पहले दर्ज किए गए) से आईपीसी और सीआरपीसी के तहत निपटा जाएगा। लेकिन जब आज, 1 जुलाई से नए मामले दर्ज किए जाएंगे, तो बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धाराएँ लागू की जाएंगी। इसी तरह, आज से शुरू होने वाली जांच की प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) का पालन करेगी, न कि सीआरपीसी। पुराने मामलों को पुरानी धाराओं - सीआरपीसी और आईपीसी के तहत निपटाया जाएगा। नए मामलों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धाराओं से निपटाया जाएगा।''

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत पहला एफआईआर सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटब्रिज पर अवरोध पैदा करने और बिक्री करने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

किरण बेदी ने किया रिएक्ट

सेवानिवृत्त आईपीएस किरण बेदी ने तीन नए आपराधिक कानूनों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसएस के कार्यान्वयन को 'विकास' कहा और इसे पुलिस अधिकारियों के लिए 'थोक प्रशिक्षण' बताया।

उन्होंने आगे कहा कि कानून और पुलिस का सशक्तिकरण सभी को अनुकूल नहीं होता। एएनआई से बात करते हुए, किरण बेदी ने कहा, "यह ऐसा है जैसे पुलिस को थोक प्रशिक्षण मिल रहा है। यह लाखों पुलिस अधिकारियों की मानसिक प्रशिक्षण की पूरी संवेदनशीलता की तरह है। यह विकास है। इसके दो दृष्टिकोण हमेशा रहेंगे। हर गिरफ्तारी के साथ जवाबदेही होगी। कानून और पुलिस का सशक्तिकरण सभी को अनुकूल नहीं होता। इसमें एक आरोपी का दृष्टिकोण होता है और एक पीड़ित का दृष्टिकोण होता है। लेकिन आपको जो देखना चाहिए वह देश की सुरक्षा, अखंडता और जनता है।"

भारतीय न्याय संहिता क्या है और आईपीसी से कैसे अलग है?

आज लागू हुए तीन नए कानूनों को संसद ने 21 दिसंबर, 2023 को मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर, 2023 को अपनी स्वीकृति दी, और उसी दिन इन्हें सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया।

भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी, जबकि IPC में 511 धाराएं हैं। इस विधेयक में 20 नए अपराध शामिल हैं, जिनमें से 33 के लिए कारावास की सजा बढ़ाई गई है। 83 अपराधों के लिए जुर्माना बढ़ाया गया है, और 23 अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम दंड पेश किए गए हैं। छह अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा दंड जोड़ा गया है, और 19 धाराओं को निरस्त या हटा दिया गया है।

सीआरपीसी की 484 धाराओं के विपरीत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं होंगी। विधेयक में 177 प्रावधानों में बदलाव किया गया है, जिसमें नौ नई धाराएँ और 39 नई उप-धाराएं जोड़ी गई हैं। इसके अतिरिक्त, मसौदा अधिनियम में 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण शामिल हैं, साथ ही 35 धाराओं के लिए समयसीमा और 35 स्थानों पर ऑडियो-वीडियो प्रावधान भी शामिल हैं। संहिता में कुल 14 धाराओं को निरस्त और हटाया गया है।

भारतीय साक्षरता अधिनियम में मूल 167 प्रावधानों के स्थान पर 170 प्रावधान होंगे। कुल मिलाकर, 24 प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं, जिसमें दो नए प्रावधान और छह उप-प्रावधान जोड़े गए हैं। अधिनियम में छह प्रावधानों को निरस्त या हटा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले संसद को सूचित किया था कि इन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से "तारीख पे तारीख" का युग समाप्त हो जाएगा और तीन साल के भीतर न्याय सुनिश्चित होगा।

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