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Delhi Mayor Election: दिल्ली में आज होगा मेयर का चुनाव, BJP-AAP आमने-सामने

दिल्ली नगर निगम को आज नया मेयरमिल सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने बुधवार को भाजपा पार्षद सत्या शर्मा को चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। सत्या शर्मा की नियुक्ति का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है। बहरहाल इन सब के बीच आज दोपहर 2 बजे मेयर का चुनाव होगा, जिसमे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने-सामने होंगी। बता दें कि पिछले छह महीने से अलग-अलग वजह से मेयर का चुनाव टल रहा था। मेयर का चुनाव अप्रैल माह में होना था।

बता दें कि पिछले वर्ष फरवरी माह में भी सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था, उस वक्त शैली ओबरॉय को मेयर नियुक्त किया गया था। उस दौरान सदन में भारी हंगामा देखने को मिला था। शैली ओबरॉय को एक बार फिर से अप्रैल माह में मेयर नियुक्त किया गया था।

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सत्या शर्मा की नियुक्ति का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी कहा कि एलजी को मौजूदा मेयर को ही फिर से मेयर नियुक्त कर देना चाहिए था या जो सबसे वरिष्ठ पार्षद थें, उन्हे मेयर नियुक्त करना चाहिए था, जिससे कि चुनाव पारदर्शी होता। हालांकि आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि आज चुनाव बिना किसी हंगामे को होगा।

सात महीने की देरी के बाद, दिल्ली में नया मेयर चुनने की तैयारी है। पहले अप्रैल में होने वाले चुनाव को पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रियागत मुद्दे के कारण स्थगित कर दिया गया था। चुनाव की देखरेख के लिए महत्वपूर्ण यह पद उपराज्यपाल (एलजी) द्वारा दिल्ली सरकार की सिफारिश के आधार पर भरा जाना था।

हालांकि, यह प्रक्रिया तब अटक गई जब तत्कालीन मुख्यमंत्री (सीएम) अरविंद केजरीवाल, जो उस समय जेल में थे, सिफारिश पर हस्ताक्षर नहीं कर सके थे। जिसकी वजह से एलजी ने मेयर शैली ओबेरॉय को नया फैसला होने तक अस्थायी रूप से जिम्मेदारियां संभालने का निर्देश दिया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय में बदलाव के साथ गतिरोध आखिरकार टूट गया, जिसके कारण मेयर चुनाव प्रक्रिया फिर से शुरू हुई। इस बार एक महत्वपूर्ण बदलाव एलजी का दिल्ली सरकार की सिफारिश या सीएम के अनुमोदन की आवश्यकता के बिना सीधे पीठासीन अधिकारी को नियुक्त करने का निर्णय था।

यह मानदंड से हटकर था और 5 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से संभव हुआ। अदालत के फैसले ने एलजी के दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में दिल्ली सरकार की सलाह के बिना एक एल्डरमैन को नियुक्त करने के अधिकार की पुष्टि की, जिससे कुछ प्रशासनिक कार्यों में एलजी की स्वायत्तता मजबूत हुई।

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