केजरीवाल ने कभी कोट, जूता नहीं पहना, सिर्फ चप्पल पहनते...दिल्ली सीएम के वकील ने कोर्ट में क्या दी दलील?
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा भेजे गए समन पर पेश ना होने संबंधी मामले पर शुक्रवार को सुनवाई की। कथित दिल्ली शराब घोटाला, मनीलॉन्ड्रिग केस में सीएम केजरीवाल को आठ समन भेजने पर ईडी के सामने पेश ना होने पर ईडी ने कोर्ट में केस दर्ज किया था। जिस पर आज जब कोर्ट ने सुनवाई की तब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील ने ऐसी दलीलें दी जिसने सभी को अचंभित कर दिया।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी के द्वारा दर्ज किए गए केस की सुनवाई के समय दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने सीएम को लेकर कई दलीलें दे कर ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की गुजारिश की।
कथित दिल्ली शराब नीति घोटाला, मनीलॉन्ड्रिग केस के संबंध में भेजे गए ईडी के समन पर सीएम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने कई रोचक दलीलें रखी, उन्होंने कहा
"दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कभी सूट नहीं पहना, उन्होंने कभी जूता भी नहीं पहना, वो सिर्फ चप्पल पहनते हैं कभी सूट नहीं पहना। उन्होंने कभी जूता भी नहीं पहना, सिर्फ चप्पल पहनते हैं केजरीवाल दिन में रोज़ तीन तीन बार कपड़े नहीं बदलते हैं। वो बहुत सादगी से जीवन बिताते हैं, इसलिए मेरी गुजारिश है कि उनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।"
ईडी के समन पर पेश ना होने पर पर सीएम केजरीवाल के वकील रमेश ने कहा "केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को मेरी क्लाइंट केजरीवाल ने हर समन पर अपनी गैर-हाजिरी के लिए वैध कारण बताए। इसलिए समन में पेश ना होने संबंधी इस मामले पर कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। "
इसके साथ ही केजरीवाल के वकील ने कोर्ट को बताया "ईडी ने चेतावनी दी है कि यदि वह समन भेजने पर ईडी के सामने हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट में केस चलाया जाएगा।"
वकील रमेश ने दलील दी कि केजरीवाल लोकसेवक हैं, जांच एजेंसी ने केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बुलाया था लेकिन जब शराब पॉलिसी लागू की गई तो वह मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे।
केजरीवाल के वकील ने बताया शुरूआत में तीन समन केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर ईडी द्वारा भेजे गए लेकिन बाद के समन में उसमें बदलाव कर दिया गया केजरीवाल को व्यक्तिगत तौर पर समन भेजा गया।
बता दें केजरीवाल के वकील ने रमेश ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के विशेष जज राकेश स्याल के सामने ईडी के समन पर केजरीवाल के ना पेश होने के संबंध में दलीलें दी। वहीं ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू वर्चुअल रूप से कोर्ट पेश हुए। आज इस मामले में कोर्ट में दलीलें पूरी हो गईं हैं।
बता दें इससे पहले इस केस में की सुनवाई की तारीख पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की ओर से ASG एसवी राजू ने सवाल किया था कि क्या मुख्यमंत्री आम आदमी से बड़े हैं। उन्होंने कहा था आम आदमी पार्टी तो समाज के आम आदमी का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है।
मुख्यमंत्री इसी आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। इसके बाद अन्य बातें कहते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कहा था कोर्ट में पेश होने से पहले अंतिम समय में ऐसी अपील करना अदालत पर प्रेशर बनाने जैसा है, अगर राहत नहीं मिली तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा. इतने दिनों तक आसमान नहीं गिरा। जिसका जवाब आज केजरीवाल के वकील ने देते हुए बताया कि वास्तव में केजरीवाल कितने सादा इंसान हैं।












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