दिल्ली की केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में मिली एक और बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बड़ी राहत मिली है। केजरीवाल सरकार द्वारा दाया किए गए केस पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को दिल्ली जल बोर्ड केस में सर्वोच्च न्यायालय ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव को तुरंत फंड रिलीज करने का आदेश दिया है। याद रहे इसी सप्ताह शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद संजय सिंह की जमानत मंजूर कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने जलपूर्ति से संबंधित इकाई को भुगतान के लिए आवश्यक धनराशि जार करने का आदेश दिल्ली के प्रधानससचिव को दिया है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली जल बोर्ड को इसके संबंध में एक नोटिस भी जारी की है।
बता दें दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इस केस को दर्ज करते हुए न्याय की गुहार लगाई थी कि विधानसभा की मंजूरी मिलने के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड के लिए आवंटित धनराशि जारी नहीं की जा रही।
सुप्रीम कोट ने आज शुक्रवार को इस केस में सुनवाई करते हुए प्रधान सचिव (वित्त) को इसके तहत धनराशि जारी करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 अप्रैल को करेगी। वहीं शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ जल बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए लिखा हम प्रधान सचिव वित्त से पूछेंगे।
गौरतलब है कि कोर्ट में अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि फंड रिलीज करने में दिल्ली के राज्यपाल की भूमिका नहीं होती है, यह दिल्ली सरकार के वित्त विभाग की है, जिसके बाद उप राज्यपाल को कोर्ट ने नेाटिस जारी नहीं किया।
बता दें सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल सरकार के द्वारा ये याचिका दाखिल होने के एक दिन पहले दिल्ली के वित्त सचिव ने 31 माच्र को 760 करोड़ रुपये जारी किया था। कोर्ट में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कहा कि 31 मार्च को जारी की गई धनराशि का उपायोग लंबित भुगतान के लिए किया जाएगा।












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