केजरीवाल सीएम को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, जानें क्या बोले संजय सिंह
Arvind Kejriwal Bail news: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए दिल्ली शराब नीति घोटोले से जुड़े मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है।
राजनीतिक नेताओं के लिए किसी भी "स्पेशल ट्रीटमेंट" के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दलीलों को खारिज कर दिया। सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने खुश होते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

आप सांसद संजय सिंह ने कहा
"सत्य परेशान हो सकता है लेनिक पराजित नहीं होगा। आज सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया है। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक स्वागत योग्य फैसला है। हम सब इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से पूरे देश में एक साकारात्मक माहौल बनेगा। जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसका अंत हुआ है। आज पूरा देश केजरीवाल के साथ है।
बता देंसुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने अरविंद केजरलवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा ''हम केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत देने का आदेश पारित कर रहे हैं।
बता दें ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अस्थायी जमानत पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सभी के लिए एक समान व्यवहार होना चाहिए। । लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ईडी के वकील की दलील को खारिज कर दिया था।
कानून अधिकारियों ने पीठ से केजरीवाल पर शर्तें लगाने का आग्रह किया कि वह जमानत पर बाहर आने पर उत्पाद शुल्क नीति मामले के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे।
जिस पर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से अनुरोध किया कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने तक अंतरिम जमानत की अवधि 4 जून तक बढ़ा दी जाए। पीठ ने याचिका खारिज कर दी।












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