दिल्ली में बिना PUC के गाड़ी चलाने पर होगी 6 महीने की जेल, लगेगा 10 हजार रुपए का जुर्माना भी
नई दिल्ली, नवंबर 01। राजधानी दिल्ली में हर साल दिवाली आते-आते पॉल्यूशन काफी बढ़ जाता है। ऐसे में दिल्ली सरकार प्रदूषण को कंट्रोल करने की हर संभव कोशिश कर रही है। इस बीच दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने रविवार को एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस नोटिस में कहा गया है कि जो बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाते हुए पाया जाएगा, उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना और 6 महीने की सजा हो सकती है या फिर ये दोनों हो सकते हैं।

3 महीने के लिए लाइसेंस भी होगा रद्द
इसके अलावा नोटिस में कहा गया है कि बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने और हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए परिवहन विभाग ने यह प्रयास शुरू किया है। आपको बता दें कि वाहनों का समय-समय पर कार्बन मोनोऑक्साइड और इससे निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड जैसे विभिन्न प्रदूषकों के लिए परीक्षण किया जाता है, जिसे पीयूसी सर्टिफिकेट के रूप में सर्टिफाइड किया जाता है।
60 रुपए से शुरू होता है पीयूसी
दिल्ली परिवहन विभाग के नोटिस में कहा गया है, "सभी पंजीकृत वाहन मालिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत प्रदूषण परीक्षण केंद्रों पर अपने वाहनों की जांच करवाएं ताकि ड्राइविंग लाइसेंस के किसी भी दंड/कारावास/निलंबन से बचा जा सके।" दिल्ली में पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया और तिपहिया वाहनों PUC रजिस्ट्रेशन 60 रुपए में होता है। वहीं चार पहिया वाहनों के लिए 80 रुपए शुल्क होता है। वहीं डीजल वाहनों के लिए पीयूसी 100 रुपए में होता है।












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