Delhi Today: दिल्लीवालों ध्यान दें! गाड़ी पर नहीं लगाया ये स्टिकर तो लगेगा जुर्माना, जानिए आज की सब अपडेट
Delhi Today: राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। दिल्ली परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों के लिए एक नया नियम लागू किया है - अब आपकी गाड़ी पर हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के साथ-साथ कलर-कोडेड फ्यूल स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह स्टिकर यह दिखाने के लिए होता है कि आपकी गाड़ी पेट्रोल, डीज़ल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक है। इससे ट्रैफिक पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों को गाड़ियों की पहचान में आसानी होती है।
गाड़ी पर नहीं लगाया ये स्टिकर तो लगेगा जुर्माना
इस संबंध में दिल्ली सरकार ने एक सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत अगर किसी गाड़ी पर यह स्टिकर नहीं पाया गया, तो उस वाहन मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा। रविवार को जारी हुए सरकारी नोटिस में बताया गया है कि अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के साथ-साथ कलर-कोडेड फ्यूल स्टिकर लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम 2018 के 'थर्ड रजिस्ट्रेशन सिम्बल' आदेश के तहत लागू किया गया है, और इसे सभी वाहनों की विंडशील्ड पर स्पष्ट रूप से लगाना जरूरी होगा।

अपनी गाड़ी पर यह स्टिकर लगवाएं और जुर्माने से बचें: परिवहन विभाग
दरअसल, यह स्टिकर वाहन के फ्यूल टाइप (जैसे पेट्रोल, डीज़ल, CNG या इलेक्ट्रिक) को दर्शाता है और HSRP सिस्टम का ही हिस्सा है, जिसे 2019 से अनिवार्य किया गया था। अगर कोई वाहन चालक इस आदेश का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192(1) के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी गाड़ी पर यह स्टिकर लगवाएं और जुर्माने से बचें।
दिल्ली सरकार के नए नियम के मुताबिक, हर फ्यूल टाइप की गाड़ियों के लिए अलग-अलग कलर कोडेड स्टिकर तय किए गए हैं।
- डीजल गाड़ियों के लिए - ऑरेंज स्टिकर
- पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों के लिए - नीला स्टिकर
- अन्य फ्यूल टाइप (जैसे इलेक्ट्रिक) के लिए - ग्रे स्टिकर
इन स्टिकरों से यह तुरंत पता चल जाएगा कि गाड़ी किस फ्यूल पर चल रही है। यह पहचान खास तौर पर तब काम आएगी जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर ग्रैप (GRAP) जैसे सख्त नियम लागू किए जाएंगे। बता दे कि 2020 में परिवहन विभाग ने एचएसआरपी और फ्यूल स्टिकर को लेकर सख्ती दिखाई थी। उस वक्त बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट या फ्यूल-टाइप स्टिकर के गाड़ियों पर ₹5000 तक का जुर्माना लगाया गया था।
दिल्लीवासियों के लिए राहत की खबर
पानी के पुराने बिलों को लेकर दिल्ली सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। अब बकाया पानी के बिलों पर लगने वाले लेट पेमेंट सरचार्ज और उस पर लगने वाले जुर्माने में 100% तक की छूट दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे पर जल बोर्ड से पूरी रिपोर्ट मांगी है। सरकार यह भी विचार कर रही है कि लंबे समय से लंबित पानी के बिलों पर जुर्माना पूरी तरह माफ कर दिया जाए, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके।
पूरे मसले की जड़ पिछली सरकार की वन टाइम सेटलमेंट योजना को माना जा रहा है
इस पूरे मसले की जड़ पिछली सरकार की वन टाइम सेटलमेंट योजना को माना जा रहा है। उस योजना में वादा किया गया था कि पुराने बकाया पानी के बिलों को माफ कर दिया जाएगा। इसी भरोसे में बड़ी संख्या में लोगों ने बिल जमा नहीं किए। दिल्ली में इस वक्त करीब 28.99 लाख पानी के कनेक्शन हैं, जिनमें घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के उपभोक्ता शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक साल में 4.22 लाख उपभोक्ताओं ने एक बार भी अपना पानी का बिल नहीं चुकाया।
सरकार अब इन सभी मामलों पर पुनर्विचार कर रही है, ताकि लोगों को राहत मिल सके और बिलिंग सिस्टम में भी पारदर्शिता लाई जा सके। जल्द ही इस पर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है।
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार लेट पेमेंट सरचार्ज और उस पर लगे जुर्माने की राशि में 100 फीसदी तक की छूट देने पर विचार कर रही है। अगर यह योजना लागू होती है, तो लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी की कैटेगरी A से लेकर H तक के बीच, कुछ वर्गों में मूल बिल की राशि पर भी 50 फीसदी तक की छूट दी जा सकती है। यानी जिनका बकाया बहुत अधिक है, उन्हें बिल चुकाने में भारी राहत मिल सकती है।
जाने क्या है वन टाइम सेटलमेंट योजना
वन टाइम सेटलमेंट (OTS) एक ऐसी समाधान योजना है, जो खासतौर पर तब लागू होती है जब कोई उधारकर्ता आर्थिक तंगी के चलते अपना पूरा कर्ज चुकाने में असमर्थ होता है। इस योजना के तहत उधारकर्ता बैंक या संस्था से समझौता करके अपने कुल बकाया का एक तय हिस्सा चुका देता है, और बदले में बाकी राशि को माफ कर दिया जाता है। यानी एकमुश्त भुगतान कर बाकी बोझ से छुटकारा मिल जाता है।












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