Delhi Pollution: ऑड-ईवन नियम होल्ड पर? जानिए क्या बोले पर्यावरण मंत्री?
दिल्ली सरकार ने राजधानी के बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिवाली के बाद 13 से 15 नवंबर तक वाहनों के लिए ऑड-ईवन योजना लागू की थी। वहीं अब दिवाली के बाद ये नियम लागू होगा या नहीं इसको लेकर संशय है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस बारे में नया अपडेट दिया है। आइए जानते हैं क्या है वो अपडेट?

मंगलवार को जब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से पूछा गया कि क्या ऑड-ईवन वाहन योजना होल्ड पर है? इस प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा सरकार ने ऑड-ईवन वाहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है, लेकिन उसके संबंध में हमने मीडिया में ऑड-ईवन वाहन योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियां देखीं। जिसके बाद हमने तय किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद हम विस्तृत योजना बनाएंगे और बाद में जिसके बारे में जानकारी देंगे।
मंत्री ने कहा हम विस्तृत योजना में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी शामिल करेंगे। उन्होंने बताया दिल्ली सरकार ने आर्ड-ईवन योजना लागू को 13 नवंबर को लागू करना है, लेकिन अब हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद कल विस्तृत जानकारी देंगे।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पराली जलाने, पटाखे और वायु प्रदूषण को लेकर अपनी टिप्पणी दे दी है।
मंत्री गोपाल राय ने बताया कि हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ट्रैफिक पुलिस और पर्यावरण अधिकारियों के साथ बैठक की है। दिल्ली में ऑर्ड-ईवन को लागू करने के लिए क्या-क्या नियम होंगे, उसके बारे में हमें आपको सूचित करना था लेकिन इसी बीच मीडिया ने ऑड-ईवन वाहन योजना को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी देखी।
जिसके बाद हमने तय किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो भी सुझाव और आदेश आएंगे, हम उन्हें शामिल करेंगे। उसी के अनुरूप हम नीति बनाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद सारी जानकारी आपके सामने रखेंगे।
#WATCH | When asked whether the Odd-Even Vehicle Scheme is on hold, Delhi Environment Minister Gopal Rai says, "The government has taken the decision to implement the Odd-Even Vehicle Scheme, and regarding that, we have seen few observations in the media. After that, we have… pic.twitter.com/dwsVw8aF4d
— ANI (@ANI) November 7, 2023












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