Delhi Police: AAP कार्यकर्ताओं ने की केजरीवाल के स्वागत में आतिशबाजी, दिल्ली पुलिस ने FIR की दर्ज

Delhi Police FIR: जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर आ गए हैं। शुक्रवार 13 सितंबर 2024 को केजरीवाल को सशर्त जमानत दी गई। ऐसे में अपने नेता के जेल से बाहर आने की खुशी में आप कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, जिसके बाद इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पटाखे जलाने वाले आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है।

दरअसल, दिल्ली में पटाखे जलाने पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने बैन लगाया हुआ है। सरकार की ओर से 1 जनवरी 2024 तक पटाखों पर बैन लगाया गया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पटाखे फोड़ने पर केस दर्ज किया है।

Delhi Police

पटाखे फोड़ने के मामले में FIR

दिल्ली पुलिस के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पटाखे फोड़ने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सिविल लाइंस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

केजरीवाल के स्वागत में आतिशबाजी

एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के बाहर आतिशबाजी करने के मामले में सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। शुक्रवार शाम को तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद सीएम के आवास के बाहर पटाखे फोड़े गए।

बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को जमानत दे दी। वह पांच महीने से अधिक समय से तिहाड़ जेल में बंद थे।

दिल्ली में बैन है पटाखे

मालूम हो कि दिल्ली सरकार ने आगामी सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए 9 सितंबर, 2024 को राजधामी में पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी।

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