Delhi AQI Today: दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत, AQI में सुधार, अब सड़कों पर दौड़ेंगे BS-3 पेट्रोल, BS-4 डीजल वाहन
Delhi AQI Today: दिल्ली-NCR के निवासियों के लिए 5 जनवरी 2026 की सुबह एक बड़ी राहत लेकर आई है। पिछले कई दिनों से प्रदूषण की मार झेल रही राजधानी में वायु गुणवत्ता (AQI) में काफी सुधार दर्ज किया गया है। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तीसरे चरण की पाबंदियों को हटाने का निर्णय लिया है।
आज सुबह दिल्ली का आसमान बादलों से घिरा रहा और न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अनुकूल मौसमी दशाओं और तेज हवाओं के कारण प्रदूषक कणों का बिखराव हुआ, जिससे AQI का स्तर 316 के 'बेहद खराब' स्तर से गिरकर 222 के 'खराब' स्तर पर आ गया है। इस सुधार के बाद अब निर्माण कार्यों और वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक हटा ली गई है, जिससे आम जनता और व्यापारिक जगत को बड़ी राहत मिली है।

AQI में बड़ी गिरावट, खतरनाक स्तर से नीचे आई हवा
सोमवार सुबह 7 बजे के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 222 दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि हवा में PM 2.5 और PM 10 जैसे सूक्ष्म कणों के स्तर में धीरे-धीरे कमी आ रही है। इससे पहले प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी (300+) में बना हुआ था, जो बुजुर्गों और सांस के मरीजों के लिए गंभीर चिंता का विषय था। तेज हवाओं ने प्राकृतिक रूप से वायुमंडल को साफ करने में मदद की है।
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GRAP स्टेज-III खत्म, क्या-क्या बदलेगा?
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने स्थिति की गहन समीक्षा के बाद GRAP-3 को वापस लेने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दिल्ली-NCR में कई गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध अब समाप्त हो गया है:
- निर्माण और खनन: निजी निर्माण कार्य, तोड़-फोड़ की गतिविधियां और खनन कार्यों को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। इससे निर्माण क्षेत्र से जुड़े हजारों मजदूरों को दोबारा रोजगार मिल सकेगा।
- वाहनों पर राहत: सबसे बड़ी राहत वाहन मालिकों को मिली है। अब दिल्ली की सड़कों पर BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल चार पहिया वाहन बिना किसी डर के चल सकेंगे। इन पर लगी रोक को हटा लिया गया है।
- व्यापारिक गतिविधियां: गैर-जरूरी तोड़-फोड़ और पत्थर तोड़ने वाली मशीनों (Stone Crushers) को भी संचालन की अनुमति मिल गई है।
स्टेज-I और स्टेज-II के नियम रहेंगे जारी
भले ही स्टेज-III हटा दिया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रदूषण का खतरा पूरी तरह टल गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि GRAP के स्टेज-I और स्टेज-II के प्रावधान अब भी सख्ती से लागू रहेंगे। धूल नियंत्रण उपायों, कचरा जलाने पर रोक और मैकेनिकल स्वीपिंग जैसी प्रक्रियाओं पर प्रशासन की पैनी नजर बनी रहेगी।
जनता से सहयोग की अपील
प्रशासन ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे हवा की गुणवत्ता बनाए रखने में सहयोग करें। अनावश्यक निजी वाहनों के उपयोग से बचने और खुले में कचरा न जलाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग और प्रदूषण निगरानी समिति का कहना है कि वे आने वाले दिनों में हवा की स्थिति पर लगातार नजर रखेंगे। यदि मौसम में बदलाव के कारण प्रदूषण दोबारा 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचता है, तो कड़े प्रतिबंधों को फिर से लागू किया जा सकता है। फिलहाल, दिल्लीवासी बदली हुई हवा और कम हुई पाबंदियों के साथ राहत की सांस ले रहे हैं।
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