Delhi AQI Today: दिल्ली-NCR में GRAP IV के नियम लागू, इस उम्र के लोगों पर जान का खतरा, बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज?
Delhi AQI Today: सर्दी के बढ़ने के साथ ही दिल्ली-एनसीआर की हवा लोगों की सांसों पर भारी पड़ने लगी है। रविवार सुबह जब लोग घरों से बाहर निकले, तो राजधानी घने स्मॉग की चादर में लिपटी नजर आई। आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं आम हो गईं हैं। हालात इतने खराब हो गए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच गया।
बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत सख्त कदम उठाया। दिल्ली में अब GRAP का सबसे कड़ा चरण यानी स्टेज-4 पूरे एनसीआर में लागू कर दिया। इसका सीधा असर निर्माण कार्य, वाहनों की आवाजाही, स्कूलों और दफ्तरों पर पड़ा है।

दिल्ली में AQI खतरनाक स्तर पर
रविवार को दिल्ली का AQI 568 दर्ज किया गया, जो 'खतरनाक' श्रेणी में आता है। PM 2.5 का AQI 408 और PM 10 का AQI 559 तक पहुंच गया। इस स्तर की हवा से स्वस्थ लोगों को भी सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन, सिरदर्द और थकान जैसी दिक्कतें हो सकती हैं।
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मौसम बना बड़ी वजह
प्रदूषण बढ़ने के पीछे मौसम की भूमिका भी अहम रही। हवा की रफ्तार बेहद कम रही और वातावरण स्थिर बना रहा, जिससे प्रदूषक कण फैल नहीं सके। शुक्रवार शाम को AQI 349 था, जो रात भर में तेजी से बढ़कर शनिवार सुबह 401 से ऊपर चला गया। घने स्मॉग के कारण कई इलाकों में दृश्यता भी काफी घट गई।
दिल्ली के किन इलाकों में हालत सबसे खराब
राजधानी के कई इलाकों में हवा बेहद खराब दर्ज की गई। वजीरपुर में AQI 445 रहा, विवेक विहार में 444, जहांगीरपुरी में 442 और आनंद विहार में 439 दर्ज किया गया। इसके अलावा रोहिणी, अशोक विहार, नरेला, मुंडका और बवाना जैसे इलाकों में भी AQI गंभीर स्तर पर रहा।
NCR और यूपी में भी प्रदूषण का असर
प्रदूषण का असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। नोएडा के कई सेक्टरों में AQI 448 तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, अयोध्या और मैनपुरी जैसे शहरों में भी कोहरा और धुंध छाई रही, जिससे सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ।
क्यों लागू किया गया GRAP-4
CAQM के अनुसार, जब दिल्ली का AQI 450 से ऊपर पहुंच जाता है, तब GRAP का स्टेज-4 लागू किया जाता है। आयोग ने कहा कि मौजूदा हालात और प्रदूषण के रुझान को देखते हुए हवा और खराब हो सकती है, इसलिए तुरंत सख्त कदम उठाने जरूरी थे। ये पाबंदियां पहले से लागू GRAP-1, 2 और 3 के नियमों के अलावा हैं।
GRAP-4 में क्या पूरी तरह बंद रहेगा
- सभी तरह के निर्माण और तोड़फोड़ के काम
- मिट्टी खुदाई, पाइलिंग और ढांचागत निर्माण
- पत्थर क्रशर, ईंट भट्ठे और हॉट मिक्स प्लांट
- कोयला या फर्नेस ऑयल से चलने वाले उद्योग
- दिल्ली में डीजल से चलने वाले मीडियम और भारी वाहन
- BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल चार पहिया वाहन
- गैर जरूरी इंटर-स्टेट डीजल बसों का संचालन
- खुले में कचरा या किसी भी तरह की जलाने की गतिविधि
किन कामों और सेवाओं को छूट
- मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट, सड़क, रक्षा और अस्पताल से जुड़े जरूरी प्रोजेक्ट
- जरूरी मरम्मत और रखरखाव का काम, धूल नियंत्रण के साथ
- इलेक्ट्रिक, CNG और BS-6 वाहन
- बस और मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं
- दिव्यांग लोगों के इस्तेमाल वाले वाहन
स्कूल और दफ्तरों को लेकर दिशा-निर्देश
प्रदूषण को देखते हुए स्कूलों को ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलाने की सलाह दी गई है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। सरकारी और निजी दफ्तरों को कर्मचारियों की संख्या कम रखने और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं।
सेहत को लेकर सख्त चेतावनी
CPCB के मानकों के अनुसार, 401 से 500 के बीच का AQI गंभीर माना जाता है। इस स्तर पर बच्चों, बुजुर्गों और सांस या दिल की बीमारी वाले लोगों को सबसे ज्यादा खतरा रहता है। डॉक्टरों ने लोगों को बेवजह बाहर न निकलने और मास्क पहनने की सलाह दी है।
प्रदूषण पर डॉक्टरों की कड़ी चेतावनी
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हवा में प्रदूषण इसी तरह बना रहा, तो सांस से जुड़ी बीमारियां, दमा, फेफड़ों और दिल की समस्याएं बढ़ सकती हैं। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह हालात ज्यादा जोखिम भरे बताए जा रहे हैं।
डॉक्टरों के अनुसार, प्रदूषण बढ़ने के साथ अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सुबह और रात के समय बाहर जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही बाहर निकलें और तब भी मास्क जरूर पहनें। साथ ही खुले में टहलने या भारी शारीरिक गतिविधि से कुछ समय तक दूरी रखने की सलाह दी गई है।
नियमों के पालन पर सख्ती
प्रशासन ने सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि GRAP-4 के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। प्रदूषण फैलाने वाली किसी भी गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।
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