दिल्ली शराब घोटाला: SC में मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज नहीं हुआ फैसला, 12 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
Delhi Liquor Scam Manish Sisodia Bail Hearing Supreme Court: दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 12 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी जमानत याचिका पर फैसला नहीं हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई को 12 अक्टूबर के लिए टाल दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ED पर कई सवाल उठाए। बता दें कि नई शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया कई महीनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें अब तक जमानत नहीं मिली है।

अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया की ओर से रखा पक्ष
हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज लंबी सुनवाई हुई। इसके बाद आज फैसला नहीं हुआ। लंबी सुनवाई के बाद इसे टाल दिया गया, अगली सुनवाई अब 12 अक्टूबर को होगी। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आरोप बेबुनियाद हैं और इनसे साबित नहीं होता कि याचिकाकर्ता का इस धांधली से कोई संबंध है।
राजनीतिक पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया- सुप्रीम कोर्ट
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल यानी बुधवार को भी सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े सवाल करते हुए पूछा कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में जब राजनीति पार्टी को फायदा मिलने की बात कही जा रही है तो फिर राजनीतिक पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया?
कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया को इससे कोई फायदा नहीं मिला है और यहां राजनीतिक पार्टी लाभार्थी है, लेकिन पार्टी को अभी भी आरोपी नहीं बनाया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है।
यह भी पढ़ें- मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका पर 4 अक्टूबर तक टली सुनवाई












Click it and Unblock the Notifications