CJI डीवाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली PIL दिल्ली HC ने खारिज की, 1 लाख का जुर्माना लगाया
India News Today: चीफ जस्टिस आॅफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी गई। यह याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय (दिल्ली हाईकोर्ट) में दायर की गई थी। इस जनहित याचिका को उच्च न्यायालय ने 'पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन' करार दिया। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

गौरतलब हो कि, पिछले दिनों ही डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के पद पर नियुक्त हुए हैं। उन्होंने उदय उमेश ललित (CJI UU Lalit) की जगह ली है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने भी 7 नवंबर को यूयू ललित को विदाई दी थी। तब डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि, भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित द्वारा अपने 74 दिनों के कार्यकाल के दौरान जिन सुधारों की शुरूआत की गई है, उनमें निरंतरता बनी रहेगी।'

उसके बाद चंद्रचूड़ खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए। उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।












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